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एयरसेल-मैक्सिस केस: पी. चिदंबरम और कार्ति को मिली अग्रिम जमानत, विदेश यात्रा से पहले लेनी होगी मंजूरी

एयरसेल-मैक्सिस मामले से जुड़े मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम और उनके पुत्र कार्ति चिदंबरम को राहत मिली है।

Edited by: IndiaTV Hindi Desk
Published : September 05, 2019 14:38 IST
Karti Chidambaram and P. Chidambaram
Delhi: Special Court grants anticipatory bail to P. Chidambaram and Karti Chidambaram in Aircel-Maxis case | PTI File

नई दिल्ली: एयरसेल-मैक्सिस मामले से जुड़े मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम और उनके पुत्र कार्ति चिदंबरम को राहत मिली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, ईडी और सीबीआई केसों में स्पेशल कोर्ट ने चिदंबरम और उनके सांसद पुत्र कार्ति चिदंबरम की अंतिरम जमानत को मंजूरी दी। दोनों को एक-एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी गई है। इसके अलावा विदेश जाने से पहले दोनों को कोर्ट की मंजूरी लेनी होगी। इस मामले का आईएनएक्स मीडिया केस से कोई लेना-देना नहीं है।

अदालत ने खारिज की CBI और ED की याचिका

इससे पहले CBI और ED ने दिल्ली की अदालत से एयरसेल मैक्सिस मामलों में पी. चिदंबरम और उनके बेटे की अग्रिम जमानत याचिकाओं पर इस आदेश टालने का अनुरोध किया था। CBI की ओर से पेश हुए एएसजी के एम नटराज ने अदालत से आईएनएक्स मीडिया मामले में आज सुनाए गए सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर विचार करने का अनुरोध किया था। हालांकि अदालत ने याचिका को खारिज करते हुए चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति को अग्रिम जमानत दे दी। अदालत ने चिदंबरम और कार्ति को CBI एवं ED द्वारा दर्ज एयरसेल-मैक्सिस मामलों में जांच में शामिल होने का निर्देश दिया ।

INX मीडिया केस में खारिज हुई थी अर्जी
आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को INX मीडिया मामले में पी. चिदंबरम की अग्रिम याचिका खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि अग्रिम याचिका कोई मौलिक अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही कहा कि प्रवर्तन निदेशालय को चिदंबरम को सबूत दिखाने की जरूरत नहीं है। कोर्ट ने चिदंबरम को अग्रिम जमानत देने से इंकार करने वाले दिल्ली हाई कोर्ट के 20 अगस्त के फैसले को चुनौती देने वाली कांग्रेस नेता की अपील खारिज करते हुए कहा कि आर्थिक अपराध के मामलों में अलग तरीके से निबटना होगा क्योंकि यह देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं।

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