मुजफ्फरनगर: मुजफ्फरनगर की एक अदालत ने आज यहां भाजपा विधायक संगीत सोम के खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट को तब वापस ले लिया जब वह अदालत के समक्ष उपस्थित हुए। (जम्मू-कश्मीर में इस साल के अंत में होगा पंचायत चुनाव)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मधु गुप्ता ने सोम के खिलाफ निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने और सड़क जाम करने के आरोप में जारी वारंट को तब वापस ले लिया जब भाजपा विधायक ने अदालत में 40000 रुपये का बांड भरा।
मजिस्ट्रेट ने सोम को सुनवाई की अगली तारीख पर अदालत के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया। अदालत ने 31 जुलाई को सोम के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया था जब वह अदालत के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहे थे। अदालत ने इससे पहले व्यक्तिगत पेशी से छूट संबंधी भाजपा विधायक की याचिका खारिज कर दी थी।