नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और अधिवक्ता अमित सिब्बल से माफी मांगने के बाद इन दोनों द्वारा दर्ज कराए गए 2 अलग-अलग मानहानि मामलों में केजरीवाल को सोमवार को बरी कर दिया गया। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल ने सिब्बल द्वारा दर्ज कराए गए मामले में केजरीवाल के साथ सहआरोपी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को भी बरी किया। सिसोदिया ने भी चिट्ठी भेजकर वकील से माफी मांग ली थी। कई मानहानि मामलों से जूझ रहे केजरीवाल के लिए यह फैसला बड़ी राहत लेकर आया है।
दोनों मामलों में शिकायतकर्ताओं द्वारा माफी स्वीकार करने के बाद अदालत ने यह राहत दी। हालांकि सिब्बल के मानहानि मामले में अधिवक्ता प्रशांत भूषण और भारतीय जनता पार्टी की नेता शाजिया इल्मी के खिलाफ कार्यवाही जारी रहेगी। केजरीवाल ने माफी वाले दो अलग-अलग पत्रों में कहा कि उन्हें सत्यापन के बिना टिप्पणियां करने का खेद है और वह स्वीकार करते हैं कि ये ‘निराधार आरोप’ थे। इससे पहले केजरीवाल ने अकाली दल के नेता और पंजाब सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया से भी पत्र के जरिए माफी मांग ली थी।
अमित सिब्बल द्वारा 2013 में दर्ज कराए गए मामले में यह आरोप लगाया गया कि केजरीवाल, सिसोदिया, भूषण और उस समय आम आदमी पार्टी की सदस्य रहीं शाजिया ने वोडाफोन कर मामले में उन्हें तथा उनके पिता कपिल सिब्बल को निशाना बनाया था। वहीं, गडकरी द्वारा दर्ज मानहानि मामले में आरोप लगाया गया था कि केजरीवाल ने उन्हें ‘भारत के सबसे भ्रष्ट लोगों’ में शामिल बताया था।