मुंबई: कांग्रेस नेता अशोक चव्हाण ने शनिवार को कहा कि दक्षिणपंथी संगठन सनातन संस्था पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। चव्हाण का यह बयान महाराष्ट्र के आतंकवाद निरोधक दस्ते (ATS) द्वारा इस संस्था से जुड़े एक शख्स की गिरफ्तारी के बाद आया है। इस शख्स कर आरोप है कि वह राज्य के विभिन्न हिस्सों में विस्फोट की साजिश कर रहा था। कांग्रेस नेता ने कहा कि यह संगठन ध्रुवीकरण के साथ-साथ धर्मनिरपेक्ष ताकतों को तोड़ने की साजिश का हिस्सा है। आपको बता दें कि शुक्रवार को महाराष्ट्र एटीएस ने संस्था से जुड़े तीन सदस्यों को गिरफ्तार किया था।
‘सनातन संस्था पर बैन लगा देना चाहिए’
चव्हाण ने एएनआई से कहा, 'एटीएस ने 50 बमों के निर्माण की सामग्री के साथ 20 बम बरामद किए हैं। सनातन संस्था के वैभव राउत समेत 2-3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। इसके पीछे ध्रुवीकरण और धर्मनिरपेक्ष ताकतों को तोड़ने की बड़ी साजिश है। इस संस्था को बैन कर देना चाहिए।' महाराष्ट्र एटीएस ने गुरुवार की रात पालघर जिले के नालासोपारा में वैभव राउत (40) और शरद कालस्कर (25) को गिरफ्तार किया था। उनसे पूछताछ के बाद पुणे में सुधनवा गोंधालेकर (39) को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद एक अदालत ने शुक्रवार को तीनों को 18 अगस्त तक एटीएस की हिरासत में भेज दिया था।
भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद
गिरफ्तारी के बारे में विवरण देते हुए एटीएस प्रमुख अतुलचंद्र कुलकर्णी ने बताया था कि आरोपियों के पास से भारी मात्रा में विस्फोट सामग्री मिली है। उन्होंने कहा था कि उनसे ऐसे मामलों के बारे में पूछताछ की जाएगी जिनमें दक्षिणपंथी अतिवादियों की भूमिका संदिग्ध है। उन्होंने कहा, ‘हम उनसे (तर्कवादी) नरेंद्र दाभोलकर, गोविंद पानसरे और पत्रकार गौरी लंकेश (हत्या) मामले सहित तमाम सुलझाए जा चुके और अनसुलझे मामलों में पूछताछ करेंगे।’ कुलकर्णी ने बताया कि राज्य में कुछ स्थानों पर गड़बड़ी फैलाने की योजना के बारे में सूचना मिलने के बाद एटीएस ने आरोपियों को पकड़ा।
एटीएस को मिले आतंक के ये सामान
एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि राउत नालासोपारा में कथित तौर पर हिंदू गौवंश रक्षा समिति का संचालन करता है। नालासोपारा पश्चिम में भंडार आली में राउत के घर और निकटवर्ती दुकान में छापे में 20 देशी बम, दो जिलेटिन छड़, 22 नॉन इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर, 150 ग्राम विस्फोटक पाउडर, जहर की दो बोतल, बैटरी आदि सामान मिला है। जब्त सामग्री फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी भेजा गया है। एटीएस दस्ता जांच कर रहा है कि क्या ये लोग इस महीने बकरीद के पहले कोई आतंकवादी हमला करने की साजिश रच रहे थे। ATS ने तीनों को IPC की धारा 120B (आपराधिक साजिश), विस्फोटक कानून के प्रावधानों के साथ गैर कानूनी गतिविधि (रोकथाम) कानून की धारा 16 (आतंकी कृत्य के लिए सजा), 18 (आतंकी कृत्य के लिए साजिश) और 20 (आतंकवादी गिरोह का सदस्य होना) के तहत गिरफ्तार किया है।
(एजेंसियों से इनपुट्स के साथ)