नई दिल्ली: दिल्ली की एक विशेष अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के खिलाफ कोयला ब्लॉक आवंटन से जुड़े मामले की सुनवाई बुधवार को टाल दी। इसी अदालत ने 11 मार्च को मनमोहन के खिलाफ सम्मन जारी कर बातौर आरोपी उन्हें इस मामले में पेश होने के लिए कहा था, जिसे पूर्व प्रधानमंत्री ने सर्वोच्च न्यायालय में 25 मार्च को चुनौती दी थी।
सर्वोच्च न्यायालय ने मनमोहन की याचिका पर सुनवाई करते हुए सम्मन पर एक अप्रैल को रोक लगा दी थी।
इस बारे में बताए जाने पर मामले की सुनवाई कर रही विशेष अदालत के न्यायाधीश भरत पराशर ने बुधवार को सुनवाई टाल दी।
मामला तालाबिरा-2 कोयला ब्लॉक की 15 प्रतिशत की हिस्सेदारी कुमारमंगलम बिड़ला की कंपनी हिंडाल्को को आवंटित किए जाने का है, जिसमें विशेष अदालत ने 11 मार्च को मनमोहन के साथ-साथ कुमारमंगलम, पूर्व केंद्रीय कोयला सचिव पी.सी. पारेख, डी. भट्टाचार्य तथा हिंडाल्को को भी सम्मन भेजा था।
इस मामले में मनमोहन की चुनौती याचिका पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने पहली अप्रैल को मामले की जांच कर रहे केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को भी नोटिस जारी किया था और आगे की सुनवाई पर रोक लगा दी थी।