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दिल्ली: पूर्व मंत्री सोमनाथ भारती के खिलाफ यौन उत्पीड़न और अनाधिकार प्रवेश के आरोप तय, दर्ज होगा मुकदमा

आम आदमी पार्टी विधायक के खिलाफ खिड़की एक्सटेंशन में युगांडा नागरिकों के घरों में जबरन घुसने के दर्ज मामले में मुकदमे का रास्ता अब साफ हो गया है। 

Edited by: IndiaTV Hindi Desk
Published on: July 17, 2018 22:25 IST
पूर्व मंत्री सोमनाथ...- India TV Hindi
पूर्व मंत्री सोमनाथ भारती 

नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती के खिलाफ यौन उत्पीड़न (मोलेस्टेशन) और अनाधिकार प्रवेश के आरोप तय किए हैं। मालवीय नगर से आम आदमी पार्टी विधायक के खिलाफ खिड़की एक्सटेंशन में युगांडा नागरिकों के घरों में जबरन घुसने के दर्ज मामले में मुकदमे का रास्ता अब साफ हो गया है। भारती अपने कुछ समर्थकों के साथ 15 जनवरी 2014 की रात को इनके घरों में घुसे थे। 

भारती और अन्य ने खुद को बेकसूर बताया और मुकदमे की मांग की थी। अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी (एसीएमएम) समर विशाल ने अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयान को दर्ज कराने के लिए मामले को चार सितंबर के लिए सूचीबद्ध कर दिया।  दिल्ली के पटियाला हाउस न्यायालय ने 29 जून को मामले में भारती और 16 अन्य के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया था। 

अदालत ने भारती के खिलाफ दंगे, यौन उत्पीड़न, बंधक बनाना, एक महिला के शील पर प्रहार, हमला और आपराधिक उल्लंघन समेत आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप तय किए हैं। भारती ने आरोप लगाया था उन्हें इलाके के निवासियों की कई शिकयातें मिली थी कि युगांडा नागरिकों द्वारा नशे और देह व्यापार का गिरोह चलाया जा रहा है। लेकिन उस रात मादक पदार्थ की बरामदगी नहीं हुई। भारती के खिलाफ दो प्राथमिकी दर्ज की गई थी। उनकी पुलिस के साथ भी तकरार हुई थी। पुलिस ने आरोपपत्र में अभियोजन पक्ष के 41 गवाहों का हवाला दिया है, इसमें नौ अफ्रीकी महिलाएं शामिल हैं। 

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