नई दिल्ली: भाजपा संसदीय बोर्ड की सोमवार को होने वाली बैठक में उपराष्ट्रपति पद के लिए राजग के उम्मीदवार के नाम को अंतिम रूप दिए जाने की उम्मीद है। कांग्रेस समेत 18 विपक्षी दलों के गठबंधन पहले ही उपराष्ट्रपति पद के लिए गोपालकृष्ण गांधी को अपना उम्मीदवार घोषित कर चुका है। उपराष्ट्रपति पद के लिए मतदान पांच अगस्त को होगा। इस पद के लिए नामांकन पत्र भरने की अंतिम तिथि 18 जुलाई है। उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचक कालेज में 790 सदस्य हैं जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य शामिल हैं।
उप राष्ट्रपति चुनाव काफी हद तक सत्ता पक्ष की तरफ झुका है जिसके पास संसद के दोनों सदनों के 790 सदस्यों में से करीब 550 मतों का बहुमत है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष भी होते हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव में वोट डालने वालों में लोकसभा के 543 निर्वाचित और दो नामित सदस्य तथा राज्यसभा के 233 निर्वाचित तथा 12 नामित सदस्य होते हैं।
ग़ौरतलब है कि मौजूदा उप राष्ट्रपति हामिद अंसारी का दूसरा कार्यकाल 10 अगस्त को ख़त्म हो रहा है।
ऐसे होता है भारत में उपराष्ट्रपति का चुनाव:
उप राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा हो जाने के 60 दिनों के अंदर चुनाव कराना ज़रूरी होता है। इसके लिए चुनाव आयोग एक निर्वाचन अधिकारी नियुक्त करता है जो मुख्यत: किसी एक सदन का सेक्रेटरी जनरल होता है। उप राष्ट्रपति का चुनाव परोक्ष होता है जिसके निर्वाचक मंडल यानी इलेक्टोरल कॉलेज में राज्यसभा और लोकसभा के सांसद शामिल होते हैं। राष्ट्रपति चुनाव में चुने हुए सांसदों के साथ विधायक भी मतदान करते हैं लेकिन उप राष्ट्रपति चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सांसद ही वोट डाल सकते है। ख़ास बात यह है कि दोनों सदनों के लिए मनोनीत सांसद राष्ट्रपति चुनाव में तो मतदान नहीं कर सकते लेकिन उप राष्ट्रपति चुनाव में उनके पास मताधिकार होता है। इस तरह से देखा जाए तो उप राष्ट्रपति चुनाव में दोनों सदनों के 790 सांसद हिस्सा लेंगे।
निर्वाचन अधिकारी चुनाव को लेकर पब्लिक नोट जारी करता है और उम्मीदवारों से नामांकन मंगवाता है। उप राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार के पास 20 प्रस्तावक और कम से कम 20 अन्य अनुमोदक होने चाहिए। प्रस्तावक और अनुमोदक राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य ही हो सकते है. उम्मीदवार को 15000 रुपए भी जमा कराने होते हैं. इसके बाद निर्वाचन अधिकारी नामांकन पत्रों की जांच करता है और योग्य उम्मीदवारों के नाम बैलट में शामिल किए जाते हैं।
उप राष्ट्रपति के लिए ये होनी चाहिए योग्यता
कोई व्यक्ति भारत का उप राष्ट्रपति चुने जाने के लिए तभी योग्य होगा जब वह कुछ शर्तों को पूरा करता हो. जैसे, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उम्र 35 साल से कम नहीं होनी चाहिए और वह राज्यसभा के लिए चुने जाने की योग्यताओं को पूरा करता हो। अगर कोई भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन कोई लाभ का पद रखता है तो वह उप राष्ट्रपति चुने जाने के योग्य नहीं होगा। अगर संसद के किसी सदन या राज्य विधानमंडल का कोई सदस्य उपराष्ट्रपति चुन लिया जाता है तो यह समझा जाता है कि उन्होंने उपराष्ट्रपति का पद ग्रहण करते ही अपना पिछला स्थान ख़ाली कर दिया है।