गुवाहाटी: विपक्षी कांग्रेस ने शनिवार को असम विधानसभा के अध्यक्ष बिश्वजीत डेमरी को पत्र लिखकर सुशांत बोरगोहैन को दल-बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य घोषित करने की मांग की है। विधानसभा में विपक्ष के नेता देवव्रत सैकिया ने डेमरी को लिखे पत्र में आग्रह किया कि भारतीय संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत आवश्यक कदम उठाएं और बोरगोहैन को अयोग्य घोषित करें। संसद ने 1985 में दसवीं अनुसूची के तहत दल-बदल विरोधी कानून बनाया था।
इससे पहले शनिवार को असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी (एपीसीसी) के अध्यक्ष भूपेन बोरा ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से बोरगोहैन का इस्तीफा स्वीकार कर लिया। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने कहा है कि बोरगोहैन दो अगस्त को भाजपा में शामिल हो सकते हैं। इसके आधार पर एपीसीसी के महासचिव ने कांग्रेस विधायक दल के मुख्य सचेतक वाजिद अली चौधरी को पत्र लिखकर सैकिया को मामले के बारे में सूचना देने के लिए कहा था ताकि वह बोरगोहैन को अयोग्य ठहराने के लिए विधानसभा अध्यक्ष से संपर्क कर सकें।