नई दिल्ली: केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने शुक्रवार को कहा कि केंद्र सरकार ने निर्वाचित दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल की शक्तियों के बारे में स्पष्टीकृत अधिसूचना जारी की है ताकि दोनों पक्षों के बीच विवाद नहीं रहे। यहां आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में एक सवाल के जवाब में जेटली ने गृह मंत्रालय द्वारा शुक्रवार को जारी अधिसूचना के बारे में कहा कि दिल्ली देश की राजधानी और केंद्र शासित प्रदेश है और प्रशासनिक ढांचा ऐसा है कि चुनी हुई सरकार को बड़े पैमाने पर शक्तियां प्राप्त हैं, जबकि केंद्र सरकार के लिए भी कुछ शक्तियां सुरक्षित रखी गई हैं।
उन्होंने कहा, "गृह मंत्रालय की अधिसूचना जारी हो चुकी है, इसलिए अब कोई विवाद नहीं रह गया है। केंद्र सरकार की सुरक्षित शक्तियों का इस्तेमाल उपराज्यपाल के जरिए किया जाता है। यह अधिसूचना इसलिए जारी की गई है ताकि कोई संदेह नहीं रहे।"
आम आदमी पार्टी (आप) की सरकार ने फरवरी 2015 में कार्यभार संभाला था। दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल नजीब जंग के बीच वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति और तबादले को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है।
अरविंद केजरीवाल पर चुटकी लेते हुए जेटली ने कहा, "हम नहीं चाहते कि संदेह की वजह से कार्यालयों पर ताले लगाए जाएं।" गौरतलब है कि दिल्ली की कार्यवाहक मुख्य सचिव के रूप में शकुंतला गैमलिन की नियुक्ति के लिए उपराज्यपाल के आदेशों का पालन करने पर अरविंद केजरीवाल सरकार ने एक वरिष्ठ अधिकारी के कार्यालय पर ताला लगवा दिया था।
उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर स्पष्टीकरण देने की केंद्र सरकार की जिम्मेदारी थी, ताकि दिल्ली सरकार उचित रूप से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह कर सकें।
गृह मंत्रालय की 21 मई को जारी और 22 मई को सामने आई इस अधिसूचना में कहा गया है कि दिल्ली केंद्र शासित क्षेत्र है और उपराज्यपाल यहां के प्रशासक। इस वजह से उन्हें यहां सार्वजनिक व्यवस्था एवं सेवा के मामलों में अधिकार प्राप्त हैं।