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BJP ने कहा, ‘गरीबोन्मुखी मोदी सरकार’ की बड़ी जीत है आधार पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला

भारतीय जनता पार्टी ने आधार पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ‘गरीबोन्मुखी मोदी सरकार’ की बड़ी जीत करार दिया है।

Edited by: IndiaTV Hindi Desk
Updated on: September 26, 2018 16:10 IST
Aadhaar verdict big victory for pro-poor Modi govt, says BJP | Facebook- India TV Hindi
Aadhaar verdict big victory for pro-poor Modi govt, says BJP | Facebook

नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी ने आधार पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ‘गरीबोन्मुखी मोदी सरकार’ की बड़ी जीत करार दिया है। भाजपा ने बुधवार को कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने योजना की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है। इसके साथ ही पार्टी ने जोर दिया कि यह निजता का उल्लंघन नहीं करता है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि इस आदेश ने वास्तव में विपक्षी पार्टी का पर्दाफाश कर दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने विचौलियों का पक्ष लिया जबकि मोदी सरकार ने आधार लाकर यह सुनिश्चित किया कि लोगों को सीधे लाभ प्राप्त हो।

पात्रा ने कहा कि कांग्रेस इसके खिलाफ शीर्ष अदालत गई थी। अदालत ने स्पष्ट किया है कि आधार सुरक्षित है। भाजपा प्रवक्ता ने कहा, ‘हम इसमें मोदी सरकार की बड़ी जीत देखते हैं, गरीबोन्मुखी मोदी सरकार की बड़ी जीत देखते हैं।’ उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने आधार की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा और यह भी कहा कि यह निजता का उल्लंघन नहीं करता है। पात्रा ने कहा कि अदालत ने कहा कि आधार ने गरीबों का ताकत दी है। मोदी सरकार की तरह ही उच्चतम न्यायालय देश के गरीबों के साथ खड़ा है।

उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अपने फैसले में केन्द्र की महत्वाकांक्षी योजना आधार को संवैधानिक रूप से वैध करार दिया लेकिन उसने बैंक खाते, मोबाइल फोन और स्कूल दाखिले में आधार अनिवार्य करने सहित कुछ प्रावधानों को रद्द कर दिया। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के नेतृत्व वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने बहुमत के आधार पर दिए अपने फैसले में आधार को आयकर रिटर्न भरने और पैन कार्ड बनाने के लिए अनिवार्य बताया। हालांकि अब आधार कार्ड को बैंक खाते से लिंक करना जरूरी नहीं है और मोबाइल फोन का कनेक्शन देने के लिए टेलीकॉम कंपनियां लोगों से आधार नहीं मांग सकतीं।

वीडियो: आधार, रिजर्वेशन इन प्रमोशन और कोर्ट की कार्रवाही पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फ़ैसला:

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