नई दिल्ली: राज्यसभा सदस्य सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा कांग्रेस नेता एवं सांसद राहुल गांधी के बारे में कथित अशोभनीय टिप्पणी किए जाने के मामले में राजस्थान के विभिन्न पुलिस स्टेशनों में उनके खिलाफ 39 एफआईआर दर्ज कराई गई हैं। ये एफआईआर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने दर्ज कराई हैं। इससे पहले उनके खिलाफ राजस्थान में 20 याचिकाएं दायर की गई थीं। कांग्रेस नेताओं ने जयपुर, टोंक, बूंदी और बांरा की स्थानीय अदालतों में शनिवार और सोमवार को स्वामी के विरुद्व परिवाद दायर कराए।
शिकायतकर्ताओं ने अपने परिवाद में कहा है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ स्वामी द्वारा की गई टिप्पणी से उनकी भावनाएं आहत हुई हैं और यह कृत्य मानहानि के रूप में माना जाना चाहिए। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव और विधि, मानवाधिकार एवं आरटीआई विभाग के अध्यक्ष सुशील शर्मा की ओर से जयपुर की एसीजेएम अदालत नं. 12 मेट्रो सिटी में स्वामी के खिलाफ सोमवार को अपराधिक परिवाद दायर कराया गया।
शर्मा ने अपने परिवाद में सीआरपीसी की धारा 357 (3) के तहत एक करोड़ रुपये के मुआवजे की भी मांग की है। शर्मा ने कहा कि डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की छवि को खराब कर राजनीतिक लाभ प्राप्त करने के लिए पांच जुलाई को जानबूझकर राहुल गांधी के खिलाफ अशोभनीय टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि स्वामी को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए।
इसी तरह के परिवाद बांरा और बूंदी के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालतों में शनिवार को और टोंक के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में सोमवार को दायर किए गए। बूंदी की अदालत में परिवाद दायर करने वाले चर्मेश जैन ने कहा कि स्वामी की टिप्पणियों से उनकी भावनाएं आहत हुई हैं, इसलिए उन्होंने परिवाद दायर किया है।
झालावाड़ में पार्टी के नेता रघुराज सिंह ने पुलिस अधीक्षक को दिये एक ज्ञापन में स्वामी के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने यदि स्वामी के खिलाफ मामला दर्ज नहीं किया तो अगले दो-तीन दिन में वह अदालत जायेंगे। बता दें कि सुब्रमण्यम स्वामी ने कथित रूप से राहुल पर नशीले पदार्थ लेने का आरोप लगाया था। इसके बाद से कांग्रेस कार्यकर्ता उनपर भड़के हुए हैं।