Sunday, December 22, 2024
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मुख्तार अंसारी के कब्जे वाली जमीन पर घर बनाएगी योगी सरकार, जानें किसको मिलेंगे ये फ्लैट

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए पूर्व बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के कब्जे वाली एक जमीन पर फ्लैट्स बनवाने का फैसला किया है।

Reported By : Ruchi Kumar Edited By : Vineet Kumar Singh Published : Dec 21, 2023 16:58 IST, Updated : Dec 21, 2023 16:58 IST
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Image Source : PTI FILE पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ।

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के चर्चित बाहुबली एवं पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। ताजा खबर यह है कि योगी सरकार अब मुख्तार अंसारी के कब्जे वाली जमीन पर गरीबों के लिए घर बनाएगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक, लखनऊ के डालीबाग इलाके में करीब  20 हजार स्क्वेयर फीट पर लखनऊ विकास प्राधिकरण गरीबों के लिए सस्ते फ्लैट बनाएगा। बता दें कि यह जमीन मुख्तार अंसारी की बेनामी प्रॉपर्टी थी जिसे जब्त कर लिया गया था। अब LDA यहां 2 अपार्टमेंट बनाने जा रहा है जो 4 फ्लोर के होंगे।

एक साल में बनकर तैयार हो जाएंगे फ्लैट

इस बारे में बात करते हुए लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष इंद्रमणि त्रिपाठी ने बताया कि डालीबाग में कुल मिलाकर 72 घर बनाये जाएंगे जो गरीबों को सस्ते में बेचे जाएंगे। लखनऊ विकास प्राधिकरण का कहना है कि करीब एक साल में ये फ्लैट बनकर तैयार हो जाएंगे। इससे पहले योगी सरकार ने प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद के गुर्गे की जमीन से कब्जा खाली कराकर वहां गरीबों के लिए सस्ते फ्लैट का निर्माण कराया था। प्रयागराज में भी 72 फ्लैट बनाये गए थे और लॉटरी के जरिए गरीबों को दिए गए थे। सीएम योगी ने गरीबों को इन फ्लैट्स की चाभी सौंपी थी।

7 मामलों में मुख्तार को हो चुकी है सजा

पिछले कुछ महीनों से मुख्तार अंसारी समेत तमाम माफियाओं पर योगी सरकार का एक्शन लगातार जारी है। मुख्तार और उसके गुर्गों की 600 करोड़ रुपये संपत्ति योगी सरकार या तो जब्त कर चुकी है या उन पर बुलडोजर चल चुका है। यही नहीं, पिछले 15 महीनों में कोर्ट में मजबूत पैरवी कर योगी सरकार मुख्तार अंसारी को को 7 मामलों में सजा भी करा चुकी है। हाल ही में वाराणसी की एक अदालत ने कोयला व्यवसायी नंदकिशोर रूंगटा के भाई महावीर प्रसाद रूंगटा को धमकाने के मामले में मुख्तार अंसारी को दोषी करार देते हुए 5.5 साल की कैद की सजा सुनाई थी और दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया था।

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