Thursday, November 07, 2024
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Yellow Alert In Delhi: जानें- येलो, अंबर, ऑरेंज और रेड अलर्ट के बारे में, दिल्ली में GRAP लागू होने के क्या हैं मायने

दिल्ली में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों को देखते हुए केजरीवाल सरकार ने येलो अलर्ट लागू करने का फैसला किया है। इसमें कई तरह की आवाजाही पर प्रतिबंध लग जाएंगे।

Written by: Neeraj Jha
Updated on: December 28, 2021 18:45 IST
जानिए क्या होता है येलो अलर्ट- India TV Hindi
Image Source : FILE जानिए क्या होता है येलो अलर्ट

Highlights

  • दिल्ली में पिछले दो दिनों से संक्रमण दर 0.5 प्रतिशत से अधिक है
  • कोविड संक्रमण दर लगातार दो दिनों तक 0.5 प्रतिशत रहने की स्थिति में लगता है येलो अलर्ट
  • 2 दिन तक पॉजिटिविटी रेट 2 फीसदी से अधिक बनी रहती है तो लागू होता है ऑरेंज अलर्ट

नयी दिल्ली: मंगलवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शहर में कोविड-19 संक्रमण के मामले बढ़ने को देखते हुए राजधानी में ‘येलो’ अलर्ट जारी कर दिया है और ‘ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान’ (जीआरएपी) के तहत कई पाबंदियां लगायी जाएंगी। इसे लेकर विस्तृत गाइडलाइन आनी बाकी है। लेकिन, ‘येलो’ अलर्ट के तहत कई आवाजाही पर प्रतिबंध लग जाएंगे। इसमें स्कूलों, कॉलेजों को बंद करना, गैर आवश्यक सामान की दुकानों को सम-विषम आधार पर खोलना और मेट्रो ट्रेनों तथा सार्वजनिक परिवहन की बसों में यात्रियों के बैठने की क्षमता आधी करने जैसे उपाय आते हैं। 

ये फैसला मुख्यमंत्री ने एक उच्च स्तरीय बैठक में कोविड स्थिति की समीक्षा करने के बाद लिया है। कहा है कि दिल्ली में संक्रमण के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं लेकिन घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि ज्यादातर लोगों में बीमारी के हल्के लक्षण हैं। गौरतलब है कि ‘येलो’ अलर्ट तब जारी किया जाता है जब कोविड संक्रमण दर लगातार दो दिनों तक 0.5 प्रतिशत से अधिक रहती है। दिल्ली में पिछले दो दिनों से संक्रमण दर 0.5 प्रतिशत से अधिक है। 

जानें- येलो, अंबर, ऑरेंज और रेड अलर्ट के बारे में

येलो अलर्ट: ये तब जारी किया जाता है जब लगातार दो दिनों तक संक्रमण दर 0.5 फीसदी तक रहता है। येलो अलर्ट जारी होने के बाद संबंधित इलाके में दुकानें खोलने में ऑड-इवन फार्मूला लागू किया जाता है। इसके तहत , स्कूल, स्पा, जिम, फिटनेस सेन्टर बंद हो जाएंगे, मेट्रो और बस 50%क्षमता से चलेगी। 

अंबर अलर्ट: ये अलर्ट तब जारी किया जाता है जब संक्रमण दर लगातार 2 दिन तक एक फीसद हो जाता है या एक हफ्ते में 3500 नए केस आते हैं। अंबर अलर्ट जारी होने के बाद दुकानों और मॉल के खुलने के समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक होता है।

ऑरेंज अलर्ट: ये अलर्ट तब जारी किया जाता है, जब लगातार 2 दिन तक पॉजिटिविटी रेट 2 फीसदी से अधिक बनी रहती है। हफ्ते में यदि 9 हजार से अधिक केस आते हैं तब ये लागू किया जाता है। ऑरेंज अलर्ट जारी किए जाने के बाद सभी मॉलों और दुकानों को बंद कर दिया जाता है। केवल जरूरी चीजों या सेवाओं की दुकानें ही खुली रहती है। मेट्रो रेल को भी बंद कर दिया जाता है। सिर्फ आधी क्षमता के साथ बस सेवा चलाई जा सकती है।

रेड अलर्ट: ये अलर्ट तब जारी किया जाता है जब लगातार 2 दिन तक पॉजिटिविटी रेट 5 फीसदी से अधिक होता है। रेड अलर्ट जारी किए जाने के बाद सार्वजनिक यातायात के साधनों पर और आवश्यक सेवाएं छोड़ पूरी तरह से पाबंदियां लगा दी जाती है।

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