Monday, November 25, 2024
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खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के घर पहुंचे बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक, बातचीत का दिया था न्योता

खेल मंत्री के प्रस्ताव को मानते हुए आखिरकार पहलवान बातचीत करने के लिए अनुराग ठाकुर के घर पहुंचे हैं।

Reported By : Gonika Arora Edited By : Niraj Kumar Updated on: June 07, 2023 12:13 IST
अनुराग ठाकुर के घर...- India TV Hindi
Image Source : इंडिया टीवी अनुराग ठाकुर के घर पहुंचे पहलवान

नई दिल्ली: पहलवान बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से मिलने के लिए उनके घर पहुंचे हैं। इससे पहले अनुराग ठाकुर ने पहलवानों को बातचीत का न्योता दिया था। अनुराग ठाकुर ने ट्वीट कर पहलवानों को यह ऑफर दिया था।

राकेश टिकैत भी अनुराग ठाकुर के घर पहुंचे

अनुराग ठाकुर ने देर रात एक ट्वीट करके बताया कि सरकार पहलावनों से उनके मुद्दों पर बात करना चाहती है, इसलिये उन्हें बातचीत का न्योता दिया गया है। जानकारी के मुताबिक किसान नेता राकेश टिकैत भी अनुराग ठाकुर के घर पहुंचे हैं। महिला पहलवान विनेश फोगाट के अनुराग ठाकुर के घर आने की संभावना बेहद कम है। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह के घर पर हुई बैठक में भी विनेश नहीं पहुंची थी।

बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के कुछ दिन बाद सरकार ने भारतीय कुश्ती महासंघ के निवर्तमान अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे पहलवानों को उनके मुद्दों पर बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। 

पहलवानों के साथ चर्चा करना चाहती है सरकार-अनुराग ठाकुर

खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने मंगलवार आधी रात के बाद ट्वीट किया सरकार, ‘ पहलवानों के साथ उनके मुद्दों पर चर्चा करने की इच्छुक है।’ उन्होंने कहा, ‘मैंने बातचीत के लिए पहलवानों को एक बार फिर आमंत्रित किया है।’ पहलवान भारतीय कुश्ती महासंघ प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ लंबे समय से विरोध-प्रदर्शन कर रहे हैं। बृजभूषण  सिंह पर कई महिला पहलवानों ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। हालांकि बीजेपी के नेता एवं सांसद बृजभूषण  सिंह ने इन सभी आरोपों को खारिज किया है। 

दिल्ली पुलिस ने यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच के सिलसिले में बृजभूषण शरण सिंह के सहयोगियों और उत्तर प्रदेश के गोंडा में उनके आवास पर काम करने वाले लोगों के मंगलवार को बयान दर्ज किए थे। वहीं जिस नाबालिग के बयान के आधार पर सिंह के खिलाफ यौन शोषण से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था, उसका बयान दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 164 के तहत एक बार फिर दर्ज किया गया है। (इनपुट-भाषा)

 

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