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रेसलर्स Vs बृजभूषण: महिला पहलवानों की सुनवाई के दौरान आज कोर्ट में क्या हुआ?

महिला पहलवानों की याचिका पर आज दिल्ली की राउज़ एवेन्यु कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत ने दिल्ली पुलिस से मामले में स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई 12 मई को करेगी।

Reported By : Gonika Arora Edited By : Swayam Prakash Published on: May 10, 2023 12:08 IST
जंतर-मंतर पर पहलवानों का धरना जारी है- India TV Hindi
Image Source : PTI जंतर-मंतर पर पहलवानों का धरना जारी है

महिला पहलवानों की याचिका पर आज दिल्ली की राउज़ एवेन्यु कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत ने दिल्ली पुलिस से मामले में स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई 12 मई को करेगी। लेकिन आज सुनवाई के दौरान पहलवानों के वकील ने कोर्ट से कहा कि दो FIR दर्ज हुई हैं। एक पॉस्को के तहत दर्ज हुई है और दूसरी अन्य धाराओं में दर्ज हुई है।

सुनवाई के दौरान पहलवानों के वकील ने कहा-

  • कोर्ट में सुनवाई के दौरान पहलवानों के वकील ने कहा कि मामले में एक FIR पॉस्को के तहत दर्ज हुई है और दूसरी अन्य धाराओं में दर्ज हुई।
  • पहलवानों के वकील ने कहा कि हमने शिकायत दर्ज कराई लेकिन पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। 
  • वकील ने कहा- जब हमने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की जिसके बाद 28 अप्रैल को FIR दर्ज की गई।
  • राउज़ एवेन्यु कोर्ट में पहलवानों के वकील ने कहा कि पुलिस ने अभी तक 164 के तहत किसी पीड़ित का बयान नहीं दर्ज किया गया है। 
  • पुलिस मामले की जांच में देरी कर रही है।
  • पहलवानों के वकील ने कहा कि खेल मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि आप मामले का सेटलमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं, आपको दिक्कत होगी।
  • पहलवानों के वकील ने कोर्ट में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सुरक्षा मुहैया कराई गई।
  • पहलवानों के वकील ने कहा हम थोड़ी देर में FIR की कॉपी कोर्ट में जमा करा देंगे।

महिला पहलवानों ने कोर्ट में दाखिल की अर्जी

महिला पहलवानो ने राउज एवन्यू कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। महिला पहलवानों ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जांच की निगरानी के लिए राउज एवेन्यू कोर्ट के समक्ष 156(3) के तहत शिकायत दायर की है। याचिका में नाबालिग पीड़िता और अन्य ने अपने बयान जल्द दर्ज कराने की मांग की है। याचिका में कहा है कि पुलिस "जांच को लंबा खींच रही है" और पीड़िता का बयान अदालत के सामने दर्ज नहीं करवा रही है।

कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से मांगी स्टेटस रिपोर्ट
पहलवानों के वकील को सुनने के बाद कोर्ट ने कहा कि पहले FIR की कॉपी रिकॉर्ड पर रखिये, उसके बाद ही हम कोई कार्यवाही कर पाएंगे। पहलवानों के मामले में चल रही जांच पर इस मामले से जुड़े जांच अधिकारी से स्टेटस रिपोर्ट मांगने के लिए मजिस्ट्रेट से आदेश मांगा है। याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने उपयुक्त प्राधिकारी से संपर्क करने की अनुमति दी थी। इस मामले में राउज़ एवेन्यु कोर्ट ने महिला पहलवानों की याचिका पर दिल्ली पुलिस से मामले में स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। मामले की अगली सुनवाई 12 मई को होगी।

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