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'बृजभूषण को जब भी मौका मिलता, महिला पहलवान की लज्जा भंग करने की कोशिश करते थे'; कोर्ट में दिल्ली पुलिस की दलील

सांसद और कुश्ती संघ के अध्यक्ष रहे बृजभूषण सिंह की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने दलील दी है कि जब भी बृजभूषण सिंह को मौका मिलता था वो महिलाा पहलवानों की लज्जा भंग करने की कोशिश करते थे।

Edited By: IndiaTV Hindi Desk
Published : Sep 23, 2023 16:14 IST, Updated : Sep 23, 2023 18:55 IST
बृजभूषण शरण सिंह
Image Source : फाइल फोटो बृजभूषण शरण सिंह

नई दिल्ली : महिला पहलवानों के यौन शोषण के मामले में BJP सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप तय करने को लेकर दिल्ली के राउज़ एवेन्यु कोर्ट में आज की सुनवाई पूरी हुई। आज सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने यह दलील दी कि जो साक्ष्य और सबूत मिले हैं वह बृजभूषण सिंह के खिलाफ आरोप तय करने के लिए पर्याप्त हैं। दिल्ली पुलिस ने कहा कि बृजभूषण को जब भी मौका मिलता था वह महिला पहलवान की लज्जा भंग करने की कोशिश करते थे। अपनी दलील में दिल्ली पुलिस ने कहा कि बृजभूषण को पता था वो क्या कर रहे थे।

महिला पहलवानों के साथ गलत किया गया-दिल्ली पुलिस

दिल्ली पुलिस ने अदालत में कहा कि सवाल यह नहीं है कि पीड़ित लड़की ने कोई प्रतिक्रिया दी है या नहीं, सवाल यह है कि उनके साथ गलत किया गया। दिल्ली पुलिस ने मामले की सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ताओं के साथ दिल्ली में WFI के दफ्तर में हुई घटना का ज़िक्र किया और कहा इन शिकायतों का क्षेत्राधिकार दिल्ली में ही बनता है।

कमरे में बुलाया और उसको ज़बरदस्ती गले लगाया

दिल्ली पुलिस ने एक महिला पहलवान की शिकायत का ज़िक्र करते हुए कहा कि तजाकिस्तान में एक इवेंट के दौरान बृजभूषण ने  शिकायतकर्ता को कमरे में बुलाया और उसको ज़बरदस्ती गले लगाया। जब शिकायतकर्ता ने उसका विरोध किया तो बृजभूषण ने कहा कि पिता की तरह व्यवहार किया था, इससे साफ पता चलता है कि बृजभूषण को पता था वह क्या कर रहे हैं।

शर्ट को ऊपर करके पेट पर हाथ फेरा

दिल्ली पुलिस के वकील ने एक दूसरी शिकायतकर्ता की शिकायत का ज़िक्र करते हुए कहा कि तजाकिस्तान में एशियन चैंपियनशिप के दौरान बिना इजाज़त के मेरी शर्ट को ऊपर करके मेरे पेट पर हाथ फेरा और अनुचित तरीके से मुझको छुआ था। दिल्ली पुलिस ने कहा कि अगर भारत में किसी महिला के साथ IPC की धारा 354A के तहत अपराध होता है तो उसके तहत आरोपी को तीन साल की अधिकतम सज़ा हो सकती है। दिल्ली पुलिस ने  गुजरात में सोहराबुद्दीन एनकाउंटर का ज़िक्र करते हुए कहा कि इस मामले में भी कई FIR अलग अलग दर्ज थी लेकिन कोर्ट ने सुनवाई एक ही जगह किया था। अब इस मामले की सुनवाई 7 अक्टूबर को होगी।

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