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Vijay Mallya: सुप्रीम कोर्ट ने भगोड़े विजय माल्या को सुनाई 4 महीने की सजा, जुर्माना भी लगा

Vijay Mallya: इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने माल्या पर 2000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। साथ ही कोर्ट ने कहा है कि अगर माल्या बैकों की बकाया रकम जमा नहीं करता है तो उसकी संपत्ति जब्त की जाएंगी।

Reported By : Gonika Arora Edited By : Sudhanshu Gaur Published : Jul 11, 2022 11:06 IST, Updated : Jul 11, 2022 11:39 IST
Vijay Mallya
Image Source : FILE Vijay Mallya

Vijay Mallya: कोर्ट की अवमानना ​​के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने विजय माल्या को 4 महीने की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने माल्या पर 2000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

सुप्रीम कोर्ट ने माल्या को बैंको की 40 मिलियन डॉलर की रकम ब्याज के साथ चार हफ्तों में जमा कराने को कहा है। साथ ही कोर्ट ने कहा है कि अगर माल्या यह रकम जमा नहीं करता है तो उसकी संपत्ति जब्त की जाएंगी। 

क्या है मामला ?

दरअसल, भारतीय स्टेट बैंक ने विजय माल्या के खिलाफ कोर्ट के आदेश के बावजूद बकाया न चुकाने की अर्जी दी थी। इस मामले को जस्टिस यूयू ललित तिन जजों वाली बेंह ने सुनवाई की थी। जस्टिस ललित के साथ पीठ में जस्टिस एस रविंद्र भट्ट और जस्टिस सुधांशु धूलिया शामिल हैं। कोर्ट ने 10 मार्च को माल्या की सजा पर फैसला सुरक्षित रखा था। सुप्रीम कोर्ट ने 5 साल पहले 9 मई 2017 को विजय माल्या को कोर्ट के आदेश की अवमानना का दोषी मानते हुए सुनवाई शुरू की थी। दरअसल, विजय माल्या ने अपनी संपत्ति का पूरा ब्योरा उन बैंकों और संबंधित प्राधिकरणों को नहीं दिया था, जिनसे उसने करोड़ों-अरबों रुपयों का कर्ज लिया था। 

पिछली सुनवाई के दौरान की थी कड़ी टिप्पणी 

इस मामले में बैंकों और प्राधिकरणों का पक्ष सुनने के बाद कोर्ट ने 10 जुलाई 2017 को माल्या को कोर्ट के समक्ष पेश होने का आदेश दिया था। जिसके बाद न तो वह पेश हुआ और न ही उसकी तरफ से कोई वकील पीठ के समक्ष आया। जिसके बाद कोर्ट ने कहा था कि ब्रिटेन में माल्या एक आजाद इंसान की तरह रहता है, लेकिन वो वहां क्या कर रहा है, इस बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है।  

गौरतलब है कि विजय माल्या पर उनके किंगफिशर एयरलाइन (Kingfisher Airline) से जुड़े नौ हजार करोड़ रुपये के बैंक ऋण घोटाले (bank loan scam)  में शामिल होने का आरोप है। जिसके बाद वह देश छोड़कर भाग गया था और इस समय वह ब्रिटेन में रह रहा है।  

 

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