मुंबई: ‘एअर इंडिया’ की फ्लाइट में सिगरेट पीने और अभद्र व्यवहार करने के आरोप में गिरफ्तार शख्स को मुंबई की एक अदालत ने जेल भेज दिया। रत्नाकर करुणाकान्त द्विवेदी नाम के इस शख्स ने जमानत के लिए 25,000 रुपये देने से इनकार कर दिया था और दावा किया कि भारतीय दंड संहिता की धारा के तहत जुर्माना केवल 250 रुपये है। रत्नाकर द्वारा फ्लाइट में की गई बदमाशी का वीडियो सामने आ गया है। बता दें कि उसे ‘एअर इंडिया’ की लंदन-मुंबई फ्लाइट में 10 मार्च को वॉशरूम में कथित रूप से सिगरेट पीते हुए पाया गया था।
इंजेक्शन देकर शांत कराया गया था रत्नाकर
रत्नाकर ने पहले तो वॉशरूम में जाकर कथित तौर से सिगरेट पी, और जब उसे ऐसा करने से रोका गया तो वह मारपीट पर उतारू हो गया। उसे मजबूरन हाथ पैर बांधकर सीट पर बैठाया गया और जब इतने पर भी उसकी बदमाशी नहीं रुकी तो उसे 2 इंजेक्शन देकर शांत कराया गया। बाद में मुंबई में लैंड होने पर उसके खिलाफ सहार पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता की धारा 336 (दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने का कृत्य करना) के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया था।
जानें, उस दिन फ्लाइट में क्या हुआ था
FIR दर्ज करवाने वाली क्रू मेंबर शिल्पा के मुताबिक, 10 मार्च को लंदन से मुंबई के लिए उड़ान भरने वाली फ्लाइट AI 130 के टॉयलेट में धुआं निकलने की वजह से अलार्म बजने लगा था। शिल्पा ने बाकी क्रू मेंबर की मदद से जब टॉयलेट के दरवाजे को खोला तो रत्नाकर द्विवेदी नाम का यात्री सिगरेट पीते हुए पाया गया। जब उसे ऐसा करने से मना किया गया तो वह बदतमीजी पर उतारू हो गया। यही नहीं, उसने प्लेन के इमर्जेंसी डोर को भी खोलने की कोशिश की, और जब एक यात्री ने उसे रोकना चाहा तो रत्नाकर ने उस पर लात घूंसे बरसा दिए।
इंजेक्शन लगाकर काबू में किया गया
क्रू मेंबर ने इसके बाद बाकी यात्रियों के साथ मिलकर रत्नाकर को पकड़ा और उसके हाथ-पैर बांधकर उसे एक सीट पर बैठा दिया। वह इतने पर भी नहीं माना और हाथ-पैर मारने शुरू कर दिए। इसके बाद फ्लाइट में मौजूद एक क्रू मेंबर, जो कि डॉक्टर थे, ने उसे इंजेक्शन देकर शांत कराया। 11 मार्च को फ्लाइट के मुंबई के सहार एयरपोर्ट पहुंचने के बाद क्रू मेंबर्स और सुरक्षाकर्मी रत्नाकर को पकड़कर सहार पुलिस स्टेशन ले गए जहां उसके खिलाफ IPC की धारा 336 सहित विमान अधिनियम 1937 की धारा 21, 22, 25 के तहत FIR दर्ज करवाई गई।
‘मैं जमानत राशि नहीं दूंगा, जेल में डाल दो’
अदालत ने आरोपी रत्नाकर द्विवेदी को जमानत दे दी थी, लेकिन उसने जमानत राशि देने से इनकार कर दिया और सोमवार को अदालत से कहा कि वह जेल जाने को तैयार है। आरोपी ने अदालत से कहा था कि उसने ऑनलाइन देखा है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 336 के तहत 250 रुपये का जुर्माना है और वह उसे देने को तैयार है, लेकिन वह 25,000 रुपये की जमानत राशि नहीं देगा। इसके बाद अंधेरी मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने सोमवार को उसे जेल भेज दिया।