Monday, December 23, 2024
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यूपी निकाय चुनाव: OBC आरक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाई, कही ये बात

यूपी निकाय चुनाव: ओबीसी आरक्षण मामले को लेकर दिए गए इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है और नोटिस जारी करते हुए 3 हफ्ते में जवाब भी मांगा है। इसके अलावा चुनाव को लेकर नया नोटिफिकेशन जारी करने की बात भी कही है।

Reported By : Gonika Arora Edited By : Rituraj Tripathi Published : Jan 04, 2023 16:43 IST, Updated : Jan 04, 2023 17:40 IST
Supreme Court
Image Source : FILE सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने यूपी निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण मामले को लेकर दिए गए इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। दरअसल यूपी सरकार की याचिका पर बिना ओबीसी आरक्षण के निकाय चुनाव कराने के हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश के एक हिस्से पर रोक लगाते हुए नोटिस जारी किया है और 3 हफ्ते में जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि निकाय चुनाव के प्रोसेस को शुरू करने के लिए नया नोटिफिकेशन जारी किया जाए।

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगाई है, जिसमें उत्तर प्रदेश को ओबीसी आरक्षण के बिना शहरी स्थानीय निकाय चुनाव कराने का निर्देश दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा, 'यूपी द्वारा नियुक्त पैनल को 3 महीने में राज्य के स्थानीय निकाय चुनावों के लिए ओबीसी आरक्षण से संबंधित मुद्दों पर फैसला करना होगा।'

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'यह सुनिश्चित करने के लिए कि स्थानीय निकायों का प्रशासन बाधित न हो, यूपी सरकार कार्यकाल खत्म होने के बाद अधिकारों को डेलीगेट करने के लिए स्वतंत्र होगी। स्थानीय निकायों का कार्यकाल खत्म होने के बाद जिन प्रशासकों को उनकी शक्तियां सौंपी जाएंगी, वे बड़े नीतिगत फैसले नहीं लेंगे।'

सीएम योगी ने जताई खुशी

सीएम योगी ने ट्वीट कर कहा, 'सुप्रीम कोर्ट द्वारा उत्तर प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के संबंध में दिए गए आदेश का हम स्वागत करते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई समय सीमा के अंतर्गत ओबीसी आरक्षण लागू करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार निकाय चुनाव संपन्न कराने में सहयोग करेगी।' (इनपुट:एजेंसी से भी)

 

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