संसद में घुस कर हमला करने के आरोपियों पर अब UAPA की कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए दिल्ली के एलजी ने दिल्ली पुलिस को अनुमति दे दी है। इसके बाद अब पार्लियामेंट पर हमले के सभी आरोपियों पर दिल्ली पुलिस UAPA लगाएगी। जानकारी दे दें कि 13 दिसंबर 2023 दो 2 लोग पार्लियामेंट के अंदर घुस गए थे। और उन्होंने अपने जूते में स्मोक कंटेनर छुपाकर पार्लियामेंट में कलर स्प्रे किया था।
6 आरोपियों पर लगेगा UAPA
दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने 13 दिसंबर 2023 को संसद हमले के आरोपी 6 लोगों के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत अभियोजन की मंजूरी दी है। 13 दिसंबर 2023 को सदन की कार्यवाही के दौरान 6 लोगों पर संसद पर कथित रूप से हमला करने के लिए ये गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत आरोप लगा है। इसमें मनोरंजन डी, सागर शर्मा, अमोल धनराज शिंदे, नीलम रानोलिया, ललित झा और महेश कुमावत नाम के 6 लोगों पर संसद में अवैध रूप से घुसने और लाइव सेशन के दौरान लोकसभा में कलर स्प्रे के कनस्तर फेंकने का आरोप है।
दिल्ली पुलिस ने की जांच
दिल्ली पुलिस ने एलजी से यूएपीए की धारा 16 और 18 के तहत उनके खिलाफ मुकदमा चलाने का अनुरोध किया था, पुलिस की जांच के दौरान पर्याप्त सबूत पाए जाने के बाद एलजी ने इसकी मंजूरी दी है। दिल्ली पुलिस ने 30 मई 2024 को जांच एजेंसी द्वारा एकत्र किए गए पूरे सबूतों की भी जांच की और संसद हमले के मामले में आरोपियों की संलिप्तता पाई थी। इसके बाद, समीक्षा समिति ने नोट किया कि प्रथम दृष्टया आरोपियों के खिलाफ यूएपीए के तहत मामला बनता है।
काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट के पास है मामला
दिल्ली पुलिस ने लोकसभा में सुरक्षा अधिकारी द्वारा की गई शिकायत पर संसद मार्ग पुलिस स्टेशन में एफआईआर संख्या 142/23 दिनांक 14.12.2023 के तहत आईपीसी की धारा 186/353/452/153/34/120बी और 13/16/18 यूए (पी) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था। बाद में मामले की जांच संसद मार्ग पुलिस स्टेशन से पीएस स्पेशल सेल, नई दिल्ली की काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट को ट्रांसफर कर दी गई। जांच के दौरान, इन सभी 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और अभी ये सभी ज्यूडिशियल कस्टडी में हैं।
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