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ब्लॉक नहीं होगा कांग्रेस और भारत जोड़ो यात्रा का ट्विटर एकाउंट, पार्टी को कर्नाटक HC से बड़ी राहत

MRT म्यूजिक कंपनी की तरफ से कहा गया था कि, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा के लिए जो मार्केटिंग वीडियोज तैयार किए हैं, उसमें उन्होंने फिल्म के गानों का इस्तेमाल किया है। लेकिन इसके लिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई अनुमति या लाइसेंस नहीं लिया गया था।

Written By: Sudhanshu Gaur @SudhanshuGaur24
Published on: November 08, 2022 19:02 IST
ब्लॉक नहीं होगा कांग्रेस और भारत जोड़ो यात्रा का ट्विटर एकाउंट- India TV Hindi
Image Source : INDIA TV ब्लॉक नहीं होगा कांग्रेस और भारत जोड़ो यात्रा का ट्विटर एकाउंट

कर्नाटक हाईकोर्ट से कांग्रेस को बड़ाई राहत मिली है। हाईकोर्ट ने बेंगलुरु कोर्ट के कांग्रेस और भारत जोड़ो यात्रा ट्विटर एकाउंट ब्लॉक करने के आदेश पर रोक लगा दी है। बता दें कि, सोमवार को सिविल कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए दोनों ट्विटर एकाउंट को ब्लॉक करने का आदेश दिया था। जिसके बाद कांग्रेस पार्टी ने कर्णाटक हाईकोर्ट की तरफ रुख किया। 

कांग्रेस की तरफ से HC में पेश हुए मनु सिंघवी 

कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए मांग की थी कि सिविल कोर्ट के आदेश को रद्द किया जाये। हाईकोर्ट में कांग्रेस पार्टी की तरफ से पक्ष रखते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि, 45 सेकेण्ड की क्लिप की वजह से कांग्रेस और भारत जोड़ो यात्रा का पूरा ट्विटर हैंडल ब्लॉक या हटाया नहीं जाना चाहिए। 

सिविल कोर्ट ने दिया था ब्लॉक करने का आदेश 

बता दें कि, बेंगलुरु की कोर्ट ने सोमवार को आदेश दिया था  कि एक फिल्मी गीत के बगैर अनुमति के कांग्रेस द्वारा इस्तेमाल के कारण उसका ट्विटर अकाउंट व भारत जोड़ो यात्रा की वेबसाइट को ब्लॉक कर दिया जाए। गौरतलब है कि, कांग्रेस पार्टी पर आरोप है कि उसने KGF-2 के एक गाने का इस्तेमाल कर कॉपीराइट कानून का उल्लंघन किया है। इसे लेकर MRT म्यूजिक ने कोर्ट में मामला दायर किया था। कंपनी की याचिका पर सिविल कोर्ट ने भारत जोड़ो अभियान की वेबसाइट और कांग्रेस के ट्विटर खाते पर रोक का आदेश दिया था।

राहुल समेत तीन लोगों पर दर्ज हुआ था मामला 

MRT म्यूजिक कंपनी ने कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी, जयराम रमेश और सुप्रिया श्रीनेत के खिलाफ धारा 403 (संपत्ति का बेईमानी से हेराफेरी), 465 (जालसाजी के लिए सजा), 120 धारा 403, 465 और 120बी आर/डब्ल्यू धारा 34 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 66 के तहत और धारा 63 कॉपीराइट अधिनियम, 1957 के तहत मामला दर्ज कराया था। 

 

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