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एयरफोर्स स्टेशन के 10 किमी के दायरे में सभी नॉनवेज की दुकानें बंद रखने के आदेश का कड़ाई से पालन हो, BBMP को लिखा खत

येलहंका बेंगलुरु के एयरोस्पेस सुरक्षा और नि​रीक्षण अधिकारी ने बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका BBMP को एक पत्र लिखा है। इस पत्र में 20 फरवरी तक वायु सेना स्टेशन येलहंका के 10 किलोमीटर के दायरे में सभी मांस/मुर्गी/मछली बेचने वाली दुकानों और बूचड़खानों को बंद करना सुनिश्चित किया जाए, इस आशय की मांग की है।

Written By: Deepak Vyas @deepakvyas9826
Published : Feb 05, 2023 10:30 IST, Updated : Feb 05, 2023 14:54 IST
एयरफोर्स स्टेशन
Image Source : FILE एयरफोर्स स्टेशन

'एयरो इंडिया 2023' का 14वां संस्करण 13 से 17 फरवरी तक येलहंका, बेंगलुरु के एयरफोर्स स्टेशन में आयोजित किया जाना है। इसके लिए  इसी बेंगलुरु नागरिक निकाय ने 30 जनवरी से 20 फरवरी तक वायुसेना स्टेशन से 10 किलोमीटर के इलाके में नॉनवेज दुकानों को बंद रखने का आदेश दिया है। हालांकि यह आदेश हाल ही में जारी हो चुका है, लेकिन  इसके बावजूद इसका पालन उचित तरीके से नहीं हो पा रहा है। लिहाजा येलहंका बेंगलुरु के एयरोस्पेस सुरक्षा और नि​रीक्षण अधिकारी ने बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका BBMP को एक पत्र लिखा है। इस पत्र में 20 फरवरी तक वायु सेना स्टेशन येलहंका के 10 किलोमीटर के दायरे में सभी मांस/मुर्गी/मछली बेचने वाली दुकानों और बूचड़खानों को बंद करना सुनिश्चित किया जाए, इस आशय की मांग की है।

गौरतलब है कि कर्नाटक के सिलिकॉन सिटी बेंगलुरु में आयोजित होने वाले 'एयरो इंडिया 2023' को देखते हुए बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका (बीबीएमपी) ने येलहंका के एयरफोर्स स्टेशन के 10 किलोमीटर के दायरे में मांस की बिक्री और मांस परोसने पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है। 'एयरो इंडिया 2023' का 14वां संस्करण 13 से 17 फरवरी तक येलहंका, बेंगलुरु के एयरफोर्स स्टेशन में आयोजित होगा। इसे लेकर बीबीएमपी ने 30 जनवरी से 20 फरवरी तक वायुसेना स्टेशन से 10 किलोमीटर के रेडियस में मीट स्टॉल, मांसाहारी होटल और रेस्तरां बंद करने का आदेश दिया है।

बीबीएमपी ने अपने आदेश में कहा था कि "यह आम जनता और मांस स्टालों, मांसाहारी होटलों और रेस्तरां के मालिकों के नोटिस में है कि 30 जनवरी से 20 फरवरी तक येलहंका वायु सेना स्टेशन के 10 किलोमीटर के दायरे में सभी मांस/चिकन/मछली की दुकानों को बंद कर दिया जाए और मांसाहारी व्यंजन परोसने/बिक्री पर रोक लगा दी जाए। 

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