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बजरंग दल के नेता के परिजनों से मारपीट पुलिसकर्मियों पर पड़ गई भारी, दर्ज की जाएगी FIR

झारखंड में बजरंग दल के नेता के परिजनों के साथ मारपीट करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। झारखंड हाई कोर्ट ने इस बारे में आदेश जारी कर दिए हैं।

Edited By: Rituraj Tripathi @riturajfbd
Published on: September 16, 2023 14:01 IST
Jharkhand- India TV Hindi
Image Source : PTI/REPRESENTATIVE PIC पुलिसकर्मियों की मुश्किल बढ़ी

रांची: झारखंड में बजरंग दल के नेता के परिजनों के साथ जिन पुलिसकर्मियों ने मारपीट की थी, उनके ऊपर FIR दर्ज करने का आदेश दिया गया है। झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य की पुलिस को बजरंग दल के नेता कमालदेव गिरि के एक रिश्तेदार के साथ मारपीट करने के आरोप में अपने कर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। 

गिरि के साथ क्या हुआ था?

गिरि की पिछले साल नवंबर में चक्रधरपुर में हत्या कर दी गई थी। न्यायमूर्ति संजय कुमार द्विवेदी की पीठ ने शुक्रवार को आपराधिक याचिका पर सुनवाई करते हुए पश्चिम सिंहभूम के पुलिस अधीक्षक को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया कि उन पुलिसकर्मियों के खिलाफ मामला दर्ज हो, जिन्होंने गिरि की मौत के बाद प्रदर्शन कर रहे उनके शोकाकुल रिश्तेदारों के साथ मारपीट की थी। 

गिरि की पिछले वर्ष नवंबर में हत्या कर दी गई थी। उन पर देसी बम फेंका गया था। गिरि की मौत के बाद उनके समर्थकों और रिश्तेदारों ने तत्काल पुलिस कार्रवाई की मांग करते हुए प्रदर्शन किया था। गिरि के परिजन का आरोप है कि पुलिस ने प्रदर्शन खत्म कराने के लिए बल प्रयोग किया था। उन्होंने कहा कि वे पुलिसकर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उनकी नहीं सुनी, जिसके बाद उन्हें हाई कोर्ट का रुख करना पड़ा। (इनपुट: भाषा)

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