Highlights
- लड़की के साथ रेप करने और उसे गर्भवती करने के आरोप में बुजुर्ग गिरफ्तार
- मेडिकल जांच में पता चला कि लड़की ढाई महीने की गर्भवती है
- वारदात के वक्त लड़की की उम्र 15 साल थी, बुजुर्ग उसका पड़ोसी था
Tamil Nadu News: तमिलनाडु के चेन्नई से एक शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक 63 साल के बुजुर्ग व्यक्ति को 10वीं कक्षा की एक लड़की के साथ रेप करने और उसे गर्भवती करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। वारदात के वक्त युवती की उम्र 15 साल थी। पुलिस के अनुसार वह व्यक्ति उसका पड़ोसी था और जब वह घर पर अकेली थी, तब व्यक्ति ने नाबालिग के साथ रेप किया।
अपराध का खुलासा तब हुआ, जब लड़की ने पेट दर्द की शिकायत की और मेडिकल जांच में पता चला कि वह ढाई महीने की गर्भवती है। जब डॉक्टरों ने उसके माता-पिता को बताया कि लड़की गर्भवती है, तो उसने माता-पिता और डॉक्टर को घटना के बारे पूरी जानकारी दी। जिसके बाद तुरंत पुलिस को सूचित किया गया। पुलिस ने बाद में 63 साल के व्यक्ति को यौन अपराधों से बच्चों की रोकथाम (POCSO) एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया। व्यक्ति को गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया गया और शुक्रवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत में पेश किया गया और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
लड़की से 2 सहपाठियों ने किया रेप
एक अन्य घटना में, दो किशोरों को पुलिस ने गुरुवार को गिरफ्तार किया जब उनके सहपाठी ने शिकायत की कि उन्होंने उसके साथ रेप किया है। बच्ची तीन माह की गर्भवती थी। घटना चेन्नई के पास तिरुवल्लूर जिले में हुई और पुलिस ने लड़कों को गिरफ्तार कर वेधशाला गृह भेज दिया। पुलिस ने कहा कि वे लड़की को अपने आवास पर ले गए थे, जब उसके माता-पिता काम पर गए थे और उसके साथ रेप किया था।
नाबालिग बेटी से रेप के आरोप में एक शख्स को मौत की सजा
वहीं, तीन महीने पहले ऐसी ही एक और घटना में बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों को रोकने की कोशिश में एक स्पेशल कोर्ट ने चेन्नई में एक 49 वर्षीय व्यक्ति को अपनी बेटी का यौन उत्पीड़न करने के लिए मौत की सजा सुनाई, जबकि लड़की की मां को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई। यौन शोषण का मामला तब सामने आया जब 11वीं कक्षा में पढ़ने वाली लड़की ने स्कूल में अपने दोस्तों को अपनी आपबीती सुनाई, जिसकी जानकारी उन्होंने टीचर्स को दी। टीचर्स ने इस मामले से चाइल्डलाइन अधिकारियों को अवगत कराया। चाइल्ड लाइन के स्वयंसेवकों ने बच्ची को छुड़ाया और गिंडी के सभी महिला थाने में शिकायत दर्ज कराई। पीड़िता के पिता को किशोर न्याय अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया था।