नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को वन रैंक-वन पेंशन को लेकर रक्षा मंत्रालय को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने पेंशन के बकाए के भुगतान को लेकर 20 जनवरी को दिए गए पत्र पर रक्षा मंत्रालय को जमकर फटकार लगाई है। इस मामले पर सुनवाई कर रही मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने रक्षा मंत्रालय के सचिव द्वारा जारी पत्र पर आपत्ति जाताते हुए उन्हें अपनी स्थिति को स्पष्ट करते हुए एक व्यक्तिगत हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है।
चीफ जस्टिस की बेंच कर रही सुनवाई
कोर्ट ने चेतवानी भरे लहजे में कहा, "आप सचिव से कह दें कि हम उनके द्वारा 20 जनवरी को दाखिल किये गए पत्र के खिलाफ कार्रवाई करने जा रहे हैं। आप इस पत्र को या तो वापस लीजिए या फिर हम रक्षा मंत्रालय को अवमानना का नोटिस जारी करेंगे।" इस मामले पर सुनवाई कर रही बेंच में चीफ जस्टिस के साथ-साथ जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जेबी पारदीवाला भी शामिल हैं।
बता दें कि 20 जनवरी को रक्षा सचिव ने एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए कहा था कि वो वन रैंक-वन पेंशन के तहत पेंशन को चार किश्तों में देंगे। वहीं इससे पहले 9 जनवरी को एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा था कि केंद्र सरकार 15 मार्च तक सभी का भुगतान करे। इसके साथ ही सभी पेंशनर्स को एक्र्यर का भुगतान कराने का अभी निर्देश दिया था।