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चंडीगढ़ मेयर चुनाव मामले में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, रिटर्निंग ऑफिसर ने चुनावी प्रक्रिया में की छेड़छाड़

चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर चल रहे विवाद में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रिटर्निंग ऑफिसर ने चुनावी प्रक्रिया से छेड़छाड़ की।

Written By: Amar Deep
Published : Feb 19, 2024 16:17 IST, Updated : Feb 19, 2024 16:39 IST
चंडीगढ़ मेयर चुनाव मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला।
Image Source : AP चंडीगढ़ मेयर चुनाव मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला।

चंडीगढ़: चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर चल रहे विवाद में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। वहीं सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रिटर्निंग ऑफिसर ने चुनावी प्रक्रिया से छेड़छाड़ की। CJI ने रिटर्निंग ऑफिसर से कहा कि यह बहुत गंभीर मामला है। आप जो कुछ भी कहते हैं, यदि कोई झूठ है तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आप कैमरे में क्यों देख रहे थे और मतपत्रों में निशान क्यों लगा रहे थे। रिटर्निंग ऑफिसर मसीह ने कहा कि सभी मतपत्र विकृत हो गए थे। मैं सिर्फ उन पर निशान लगा रहा था। वहां इतने सारे कैमरे थे कि मैं बस उन्हें ही देख रहा था। इस पर सीजेआई ने कहा कि यह स्पष्ट है कि आप मतपत्र पर एक्स का निशान लगा रहे हैं। 

रिटर्निंग ऑफिसर ने मतपत्रों पर लगाए मार्क

सीजेआई ने कहा कि आप मतपत्रों पर हस्ताक्षर कर सकते हैं, लेकिन उन मतपत्रों पर टिक या एक्स क्यों लगा रहे थे। नियम 11 कहता है कि आप हस्ताक्षर कर सकते हैं, लेकिन कौन सा नियम कहता है कि आप उन मतपत्रों पर टिक या एक्स लगा सकते हैं। आप उन मतपत्रों पर निशान क्यों लगा रहे थे। आपने इसे चिह्नित किया है। उस पर मुकदमा चलाना होगा। चुनावी लोकतंत्र में इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती। 

नियुक्त होगा नया रिटर्निंग ऑफिसर

सीजेआई ने कहा कि हम डिप्टी कमिश्नर से एक नया रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त करने के लिए कहेंगे जो किसी भी राजनीतिक दल से जुड़ा न हो और प्रक्रिया को उसी चरण से फिर से शुरू करने दें जहां यह रुकी थी और एचसी के रजिस्ट्रार जनरल गिनती आदि की प्रक्रिया की निगरानी करेंगे। हम यहां मतपत्र मंगवाएंगे। हम HC के रेग जनरल से एक व्यक्ति को नियुक्त करने और जमा करने के लिए कहेंगे सभी रिकॉर्ड कल हमारे सामने होंगे। हम इसे कल सूचीबद्ध करेंगे और मतपत्र देखेंगे और तय करेंगे कि क्या करना है।

कल दोपहर 2 पेश कोर्ट में लाए जाएंगे मतपत्र

सीजेआई ने कहा कि एजी ने बताया कि अंतरिम आदेश के अनुपालन में मतपत्रों को जब्त कर लिया गया और उच्च न्यायालय ने उन्हें हिरासत में ले लिया। मतपत्र जो रेग जनरल की हिरासत में रखे गए हैं, उन्हें कल दोपहर 2 बजे तक न्यायिक अधिकारी द्वारा इस अदालत के समक्ष पेश किया जाना चाहिए। न्यायिक अधिकारियों के साथ सुरक्षित पारगमन और मतपत्रों के उचित संरक्षण और अभिरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी।

खरीद-फरोख्त का कारोबार परेशान करने वाला

सीजेआई ने कहा कि खरीद-फरोख्त का ये जो पूरा कारोबार चल रहा है, वो बहुत परेशान करने वाला है। बता दें कि वोटों की गिनती का पूरा वीडियो भी कल दोपहर में पेश किया जाएगा। सीजेआई ने कहा कि रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह का कहना है कि उन्होंने अन्य पर हस्ताक्षर करने के अलावा 8 मतपत्रों को चिह्नित किया और कहा कि यह विकृत मतपत्रों को चिह्नित करने के लिए किया गया था। हम खरीद-फरोख्त से परेशान हैं जो कि हुई थी। 

क्या है मेयर चुनाव का मामला

बता दें कि चंडीगढ़ नगर निगम के मेयर का चुनाव 30 जनवरी को हुआ था। वोटों की गिनती में विपक्ष के 8 वोट इनवैलिड हो गए थे। ऐसे में बीजेपी ने जीत दर्ज की। इन चुनावों में बीजेपी सभी तीनों पदों पर जीत गई थी। महापौर पद के लिए हुए चुनाव में भाजपा के मनोज सोनकर ने आप के कुलदीप कुमार को हराया था। सोनकर को 16, जबकि उनके प्रतिद्वंद्वी कुमार को 12 वोट मिले थे। वहीं, आठ वोट को अवैध घोषित कर दिया गया था।

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