देश में नेशनल हाईवे पर अतिक्रमण के मामले पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा निर्देश जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर अतिक्रमण की निगरानी और उसे हटाने के लिए केंद्र सरकार को टीमें गठित करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय से एक पोर्टल बनाने को भी कहा है जिसमें आम लोग राष्ट्रीय राजमार्ग पर अतिक्रमण की शिकायतें कर सकें।
टोल फ्री नंबर भी जारी करने का आदेश
राजमार्गों पर अतिक्रमण के मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पोर्टल का व्यापक प्रचार प्रसार करने के निर्देश देने के अलावा सरकार से एक टोल फ्री नंबर भी जारी करने को कहा है जिस पर लोग राजमार्गों पर हुए अतिक्रमण की शिकायत कर सकें। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से 30 सितंबर तक इन निर्देशों पर अमल करने को कहा है।
कार्रवाई के आंकड़े कोर्ट में पेश करने का निर्देश
इस मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय से कहा है कि वह 18 मार्च 2020 के सर्कुलर के मुताबिक की गई कार्रवाई के आंकड़े कोर्ट में पेश करे। जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस ऑग्स्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिया है।
स्टेट हाईवे को लेकर भी आएगा आदेश
मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उसने फिलहाल ये आदेश राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए दिया है और आगे की सुनवाई के दौरान वह राज्य सरकार यानी स्टेट हाईवे के राजमार्गों पर भी आदेश जारी करेगा। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर अगली सुनवाई 14 अक्टूबर को होगी।
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