Wednesday, January 15, 2025
Advertisement
  1. Hindi News
  2. भारत
  3. राष्ट्रीय
  4. UAPA केस में न्यूजक्लिक के फाउंडर को करें रिहा, सुप्रीम कोर्ट का आदेश

UAPA केस में न्यूजक्लिक के फाउंडर को करें रिहा, सुप्रीम कोर्ट का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने यूएपीए मामले में न्यूज़क्लिक के संस्थापक और प्रधान संपादक प्रबीर पुरकायस्थ को रिहा करने का आदेश दिया है।

Reported By : Atul Bhatia Edited By : Malaika Imam Published : May 15, 2024 10:56 IST, Updated : May 15, 2024 11:21 IST
न्यूजक्लिक केस
Image Source : FILE PHOTO न्यूजक्लिक केस

सुप्रीम कोर्ट ने UAPA के तहत जेल में बंद न्यूजक्लिक के फाउंडर और एडिटर इन चीफ प्रबीर पुरकायस्थ की रिहाई का आदेश दिया है। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने फैसला सुनाया। राष्ट्र विरोधी प्रचार को बढ़ावा देने के लिए चीनी फंडिंग को लेकर यूएपीए के तहत अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए पुरकायस्थ ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

कोर्ट ने गिरफ्तारी पर उठाए थे सवाल

इससे पहले शीर्ष अदालत ने प्रबीर पुरकायस्थ की याचिका पर सुनवाई के दौरान उनकी गिरफ्तारी पर कई सवाल उठाए थे। कोर्ट ने सवाल उठाते हुए कहा था कि दिल्ली पुलिस ने पुरकायस्थ की गिरफ्तारी के बाद उनके वकील को सूचित किए बिना मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने में जल्दबाजी क्यों की? जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने हैरानी जताते हुए कहा था कि पुरकायस्थ के वकील को रिमांड आवेदन दिए जाने से पहले ही रिमांड आदेश कैसे पारित कर दिया गया था?

शीर्ष कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था 

पीठ ने गिरफ्तारी के तौर-तरीके पर सवाल उठाते हुए गैर-कानूनी गतिविधियां निरोधक अधिनियम 1967 के तहत इस मामले में गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देने वाली पुरकायस्थ की याचिका पर सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। 

पिछले साल अक्टूबर में किया गया था गिरफ्तार

प्रबीर पुरकायस्थ पर आरोप है कि उन्होंने न्यूजक्लिक पोर्टल के जरिए राष्ट्रविरोधी प्रचार को बढ़ावा देने के लिए चीन से फंडिंग हासिल की। इस ममले में उन्हें पिछले साल अक्टूबर में गिरफ्तार किया गया था। वह तभी से न्यायिक हिरासत में हैं। सुनवाई के दौरान पुरकायस्थ के वकील कपिल सिब्बल की दलील सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।

ये भी पढ़ें- 

Latest India News

India TV पर हिंदी में ब्रेकिंग न्यूज़ Hindi News देश-विदेश की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट और स्‍पेशल स्‍टोरी पढ़ें और अपने आप को रखें अप-टू-डेट। National News in Hindi के लिए क्लिक करें भारत सेक्‍शन

Advertisement
Advertisement
Advertisement