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BBC पर बैन लगाने की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज, जानें अदालत ने क्या कहा

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को 2002 के गुजरात दंगों पर बनी डॉक्यूमेंट्री 'इंडिया: द मोदी क्वेश्चन' के प्रसारण पर BBC पर प्रतिबंध लगाने की मांग वाली हिंदू सेना की जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया।

Edited By: Swayam Prakash @swayamniranjan_
Published on: February 10, 2023 16:12 IST
सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू सेना की याचिका की खारिज- India TV Hindi
Image Source : FILE PHOTO सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू सेना की याचिका की खारिज

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को 2002 के गुजरात दंगों पर बनी डॉक्यूमेंट्री 'इंडिया: द मोदी क्वेश्चन' के प्रसारण पर BBC पर प्रतिबंध लगाने की मांग वाली हिंदू सेना की जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि अदालत सेंसरशिप नहीं लगा सकती है, याचिका गलत है। पीठ में शामिल जस्टिस एम.एम. सुंदरेश ने याचिकाकर्ता के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता पिंकी आनंद से पूछा, आप चाहते हैं कि हम पूरी तरह से सेंसरशिप लगा दें।

कोर्ट ने कहा- रिट पूरी तरह गलत है

वकील ने पीठ से याचिकाकर्ता को सुनने का आग्रह किया। पीठ ने कहा, ''यह (याचिका) क्या है?'' अधिवक्ता ने इस बात पर जोर दिया कि मामले की सुनवाई की जानी चाहिए। अदालत ने याचिका को पत्रकार एन. राम, वकील प्रशांत भूषण और तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा और वकील मनोहर लाल शर्मा की एक अन्य लंबित संयुक्त याचिका के साथ टैग करने के आनंद के अनुरोध को भी अस्वीकार कर दिया। इस महीने की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने एन.राम और अन्य की दलीलों पर कार्रवाई करते हुए केंद्र से पीएम मोदी पर बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को ब्लॉक करने के अपने फैसले से संबंधित मूल रिकॉर्ड पेश करने को कहा था। याचिका खारिज करते हुए शीर्ष अदालत ने कहा, हमें और समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, रिट पूरी तरह गलत है। इसमें कोई योग्यता नहीं है।

हिंदू सेना के वकील ने कोर्ट से क्या कहा?
अधिवक्ता आनंद ने पीठ से उस पृष्ठभूमि की जांच करने का आग्रह किया, जिसमें भारत आर्थिक शक्ति के रूप में उभरकर शक्तिशाली हुआ है और भारतीय मूल का व्यक्ति ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि वह बीबीसी पर प्रतिबंध लगाने की अपनी याचिका के समर्थन में इन सब पर बहस कैसे कर सकती हैं। केंद्र ने सोशल मीडिया और ऑनलाइन चैनलों पर डॉक्यूमेंट्री पर प्रतिबंध लगा दिया है, हालांकि इसे देश भर के विभिन्न कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में दिखाया गया है।

याचिका में बीबीसी को बताया मुखपत्र
बता दें कि हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता और अन्य द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता ने नेटवर्क पर प्रतिबंध लगाने के लिए जनवरी में केंद्र को एक अभ्यावेदन दिया था, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। याचिका में कहा गया है कि बीबीसी उन लोगों का मुखपत्र है, जिन्होंने भारत की छवि खराब करने के लिए उसे निशाना बनाया।

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