Tuesday, January 06, 2026
Advertisement
  1. Hindi News
  2. भारत
  3. राष्ट्रीय
  4. बुलडोजर चलेगा या रुकेगा! सुप्रीम कोर्ट कल सुनाएगा अपना फैसला, ध्वस्तीकरण पर तय हो सकती है गाइडलाइन

बुलडोजर चलेगा या रुकेगा! सुप्रीम कोर्ट कल सुनाएगा अपना फैसला, ध्वस्तीकरण पर तय हो सकती है गाइडलाइन

उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों की सरकारें बुलडोजर एक्शन पर ज्यादा जोर देती हैं। इस बुलडोजर एक्शन पर रोक की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट में जमीयत उलेमा-ए-हिंद समेत कई लोगों ने इस मसले पर याचिका डाली हुई है।

Reported By : Atul Bhatia Edited By : Dhyanendra Chauhan Published : Nov 12, 2024 08:34 pm IST, Updated : Nov 12, 2024 09:16 pm IST
बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा फैसला- India TV Hindi
Image Source : FILE PHOTO बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा फैसला

सुप्रीम कोर्ट बुधवार को अपने फैसले में देशभर में राज्य सरकारों के द्वारा किए जा रहे बुलडोजर एक्शन पर गाईडलाइन तय करेगा। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच सुबह 10:30 बजे अपना फैसला सुनाएगी।

बुलडोजर एक्शन के खिलाफ याचिका

सुप्रीम कोर्ट में जमीयत उलेमा-ए-हिंद समेत कई याचिका कर्ताओं ने देशभर के अलग-अलग राज्यों में हो रहे बुलडोजर एक्शन के खिलाफ याचिका दाखिल की थी। इसी मामले पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट कल फैसला सुनाने वाला है। 

बुलडोजर एक्शन पर कोर्ट ने की थी सख्त टिप्पणी

पिछले दिनों बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि लोगों की सुरक्षा सर्वोपरि है। ऐसे में सार्वजनिक जगहों पर अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन नहीं रुकेगा। चाहे वो धार्मिक स्थल ही क्यों ना हो। 

ध्वस्तीकरण नहीं हो सकता इसका आधार-कोर्ट

इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोई भी शख्स आरोपी या दोषी है। यह ध्वस्तीकरण का आधार नहीं हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलाए जाने पर रोक लगा दी थी।

यह अराजकता है- पूर्व CJI चंद्रचूड़

इस मामले में सुनवाई करते हुए पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा था, 'आप कहते हैं कि वह अतिक्रमणकारी था। लेकिन आप इस तरह से लोगों के घरों को कैसे ध्वस्त करना शुरू कर सकते हैं? किसी के घर में घुसना और बिना किसी सूचना के उसे ध्वस्त करना, यह अराजकता है।'

अंदर रखे घरेलू सामानों का क्या होगा?

इसके साथ ही चंद्रचूड़ ने उत्तर प्रदेश सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील से पूछा, 'आप बुलडोजर लेकर रातों-रात निर्माण को ध्वस्त नहीं कर सकते। आप परिवार को घर खाली करने का समय नहीं देते। घर के अंदर रखे घरेलू सामानों का क्या होगा?'

Latest India News

Google पर इंडिया टीवी को अपना पसंदीदा न्यूज सोर्स बनाने के लिए यहां
क्लिक करें

India TV हिंदी न्यूज़ के साथ रहें हर दिन अपडेट, पाएं देश और दुनिया की हर बड़ी खबर। National से जुड़ी लेटेस्ट खबरों के लिए अभी विज़िट करें भारत

Advertisement
Advertisement
Advertisement