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सुप्रीम कोर्ट ने लद्दाख हिल काउंसिल इलेक्शन के नोटिफिकेशन किए रद्द, कहा- 7 दिन में जारी करें नया

लद्दाख हिल काउंसिल इलेक्शन के नोटिफिकेशन रद्द कर दिए गए हैं। साथ ही इलेक्शन डिपार्टमेंट से 7 दिन में नया नोटिफिकेशन जारी करने का आदेश दिया गया है। ये आदेश देश के सर्वोच्च न्यायालय ने दिया है।

Edited By: Shailendra Tiwari @@Shailendra_jour
Published : Sep 06, 2023 12:33 IST, Updated : Sep 06, 2023 12:33 IST
Supreme Court
Image Source : PTI सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने लद्दाख हिल काउंसिल इलेक्शन के संबंध में इलेक्शन डिपार्टमेंट की 5 अगस्त की नोटिफिकेशन बुधवार को रद्द कर दी और 7 दिन के भीतर नई नोटिफिकशन जारी करने को कहा है। बता दें कि जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रहे थे। बेंच ने इलेक्शन डिपार्टमेंट की 5 अगस्त की नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया। साथ ही नेशनल कॉन्फ्रेंस को 'हल' चिह्न आवंटित करने का विरोध करने वाली लद्दाख प्रशासन की याचिका भी खारिज कर दी और उस पर 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। 

लद्दाख प्रशासन की याचिका हुई थी खारिज 

बता दें कि इससे पहले जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवारों को पार्टी के चिह्न पर लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल (LAHDC), करगिल का आगामी चुनाव लड़ने की अनुमति देने वाले एकल पीठ के आदेश के खिलाफ लद्दाख प्रशासन की याचिका खारिज कर दी थी। लद्दाख प्रशासन ने 9 अगस्त के एकल पीठ के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट की एक खंडपीठ का रुख किया था, जिसने नेशनल कॉन्फ्रेंस को चुनाव के लिए पहले से आवंटित चिह्न 'हल' को नोटिफाई करने के लिए प्रशासन के इलेक्शन डिपार्टमेंट के ऑफिस से संपर्क करने का निर्देश दिया था।

क्या था इलेक्शन डिपार्टमेंट का नोटिफिकेशन?

गौरतलब है कि 5 अगस्त को इलेक्शन डिपार्टमेंट की ओर से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था। नोटफिकेशन के मुताबिक, 30 सदस्यीय एलएएचडीसी, करगिल की 26 सीटों के लिए मतदान 10 सितंबर को होना था, जबकि वोटों की गिनती के लिए 4 दिन बाद की तारीख तय की गई थी।

(इनपुट- पीटीआई)

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