Highlights
- 1994 के तिहरे हत्याकांड के आरोपी पंजाब के पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी को सीबीआई कोर्ट ने फटकार लगा दी
- सैनी ने इस पर दलील दी कि वह अस्वस्थ हैं और बुखार से पीड़ित हैं
- अदालत ने इस तर्क को खारिज कर दिया
नई दिल्ली:1994 के तिहरे हत्याकांड के आरोपी पंजाब के पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी को सीबीआई कोर्ट ने फटकार लगा दी। दरअसल सोमवार को सीबीआई कोर्ट की वर्चुअल सुनवाई में शामिल हुए । इस दौरान सुमेध सिंह सैनी बिस्तर पर लेटे हुए थे। उनके इस व्यवहार पर कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए चेतावनी दी।
विशेष सीबीआई न्यायाधीश संजीव अग्रवाल ने सुमेध सैनी को कहा कि भविष्य में कोर्ट की सुनवाई में शामिल होते समय इस तरह की हरकत न हो, कोर्ट की मर्यादा का ख्याल रखा जाए। सैनी ने इस पर दलील दी कि वह अस्वस्थ हैं और बुखार से पीड़ित हैं। अदालत ने इस तर्क को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि पंजाब के पूर्व पुलिस प्रमुख ने इस संबंध में कोई मेडिकल सर्टिफिकेट पेश नहीं किया है।
क्या है पूरा मामला-
सैनी और तीन अन्य पुलिसकर्मियों पर 1994 के मामले में सीबीआई ने अपहरण और हत्या का आरोप लगाया है। 15 मार्च 1994 को लुधियाना के व्यवसायी विनोद कुमार, उनके बहनोई अशोक कुमार और उनके ड्राइवर मुख्तियार सिंह को कथित तौर पर लुधियाना के तत्कालीन एसएसपी सैनी की संलिप्तता के साथ अपहरण और अवैध रूप से हिरासत में लिया गया था। उनके परिवारों ने आरोप लगाया पुलिस ने उनकी हत्या कर दी। हालांकि शव कभी नहीं मिले।
परिवारों ने दावा किया था कि सैनी के कहने पर उनके परिजनों का अपहरण किया गया था। पंजाब - हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश पर सैनी और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। 2004 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा केस दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया था।