Friday, November 22, 2024
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राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर उठा फिर विवाद, सुब्रमण्यम स्वामी ने हाईकोर्ट में डाली याचिका

राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर एक बार फिर मामले ने तूल पकड़ लिया है। पूर्व राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने दिल्ली हाई कोर्ट में इसे लेकर एक याचिका डाली है।

Written By: Shailendra Tiwari @@Shailendra_jour
Published on: August 16, 2024 14:39 IST
सुब्रमण्यम स्वामी और राहुल गांधी- India TV Hindi
Image Source : FILE PHOTO सुब्रमण्यम स्वामी और राहुल गांधी

कांग्रेस नेता व लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर एक बार फिर विवाद उठा है। पूर्व राज्यसभा सांसद डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी ने राहुल के नागरिकता में सवाल खड़े किए हैं। इस मुद्दे को लेकर वे दिल्ली हाईकोर्ट चले गए हैं। स्वामी ने केंद्र सरकार को राहुल गांधी के खिलाफ अपनी शिकायत पर स्टेट्स रिपोर्ट देने का निर्देश देने की भी मांग की है।

अगले हफ्ते हो सकती है सुनवाई

इस याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में अगले हफ्ते सुनवाई हो सकती है। सुब्रमण्यम स्वामी ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता रद्द करने के लिए गृह मंत्रालय को निर्देश देने की मांग वाली याचिका दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल की। इससे पहले केंद्र ने राहुल की नागरिकता पर आईटीआई से मांगी गई जानकारी देने से इनकार कर दिया था।

लगाया गंभीर आरोप

स्वामी ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने इंडियन सिटिजन होने के नाते भारतीय संविधान के आर्टिकल 9 का उल्लंघन किया, जिसे भारतीय नागरिकता अधिनियम, 1955 के साथ पढ़ा जाता है। स्वामी ने यह भी दावा किया कि राहुल गांधी भारतीय नागरिक नहीं रह जाएंगे। बता दें कि संविधान के आर्टिकल 9 में कहा गया, 'कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा या भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा यदि उसने स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर ली है।"

क्या कर रहे दावा?

स्वामी ने याचिका में आगे कहा कि बैकऑप्स लिमिटेड नामक कंपनी 2003 में यूनाइटेड किंगडम में रजिस्टर्ड हुई थी, जिसमें राहुल गांधी डायरेक्टर और सेक्रेटरी थे। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि 2005 और 2006 में दायर कंपनी के एनुअल रिटर्न में राहुल गांधी की डेट ऑफ बर्थ 19 जून, 1970 बताई गई और उनकी राष्ट्रीयता ब्रिटिश नागरिक के तौर पर बताई गई है।

सुप्रीम कोर्ट में उठ चुका है विवाद

गौरतलब है कि कुछ साल पहले भी राहुल गांधी की नागरिकता पर सवाल खड़े हुए थे, इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी दाखिल की गई थी। उस दौरान याचिका में राहुल की नागरिकता के मामले पर गृह मंत्रालय को जल्द जांच के निर्देश दिए जाने की मांग की गई थी। तब तत्कालीन चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की बेंच ने याचिका खारिज कर दी थी और कहा था कि अगर कोई कंपनी किसी फॉर्म में राहुल गांधी को ब्रिटिश नागरिक बताती है तो इसका मतलब यह नहीं वे ब्रिटिश नागिरक हो गए। इस पूरे विवाद पर प्रियंका गांधी ने भी आगे आकर कहा था कि यह पूरे देश को पता है कि राहुल गांधी इंडिया में जन्मे हैं और इंडियन हैं।

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