Highlights
- प्लास्टिक का इस्तेमाल करने पर दुकान का ट्रेड लाइसेंस कर दिया जाएगा
- लाइसेंस के रद्द होने के साथ ही लगेगा जुर्माना
- आम नागरिक भी एप के जरिए कर सकेंगे शिकायत
Single Use Plastic Ban: सिंगल यूज प्लास्टिक को बंद करने की सरकार ने तैयारी कर ली है। सिंगल यूज प्लास्टिक को प्रतिबंधित करने के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) ने भी कड़ा रुख अपना लिया है। बोर्ड ने साफ़ कर दिया है कि अगर 1 जुलाई से किसी भी दुकान में सिंगल यूज प्लास्टिक मिलेगी तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। CPCB ने इसे सख्ती से लागू कराने को कहा है।
CPCB द्वारा पारित एक आदेश में कहा गया है कि' "मॉल से लेकर किसी भी दुकान में अगर प्लास्टिक का इस्तेमाल होते हुए पाया जाता है तो दुकान का ट्रेड लाइसेंस कर दिया जाएगा। जिसके बाद दुकानदार को ट्रेड लाइसेंस दोबारा नए सिरे से लेना होगा। इसके साथ ही उस पर जुर्माना भी लगाया जाएगा।"
पकड़े जाने पर लगेगा इतना जुर्माना
CPCB के अनुसार सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल करने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा। जिसकी दुकान में पहली बार प्लास्टिक पकड़ी जाएगी, उस पर 500 रुपए, दूसरी बार 1000 और तीसरी बार 2000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके साथ ही इंस्टीट्यूशनल स्तर पर जुर्माना लगाया जाएगा। इंस्टीट्यूशनल स्तर पर पहली बार में 5000, दूसरी बार 10,000 और तीसरी बार में 20,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा प्लास्टिक बैग का निर्माण करने वाली कंपनियों पर प्रति टन पहली बार 5000, दूसरी बार 10,000 और तीसरी बार में 20,000 रुपए प्रति टन के हिसाब से जुर्माना लगाया जाएगा।
एप के जरिये की जा सकेगी शिकायत
CPCB ने ऐसे मामलों की शिकायत करने के लिए एक एप भी बनाया है। इस एप के जरिये कोई भी व्यक्ति अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। CPCB के एक अधिकारी के अनुसार सबसे पहले उनका मकसद रहेगा कि लोग खुद ही जागरूक हों और सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल करना छोड़ें। अगर लोग ही इस्तेमाल बंद कर देंगे तो इसका निर्माण भी बंद हो जाएगा।