श्रीनगर: जम्मू एवं कश्मीर में राज्य जांच एजेंसी (SIA) ने टेरर फंडिंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए जमात-ए-इस्लामी की कई प्रॉपर्टी को जब्त किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, SIA ने कुल मिलाकर 125 प्रॉपर्टी जब्त की हैं जिनमें से जमात की अकेले 77 प्रॉपर्टी हैं। इन प्रॉपर्टी में लैंड बिल्डिंग और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स शामिल हैं। SIA की रिपोर्ट के मुताबिक, ये सारी प्रॉपर्टी आतंकी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल में लाई जा रही थीं। कार्रवाई के दौरान जब्त की संपत्तियों की खरीद-बिक्री और उन्हें किराये या लीज पर देने पर रोक लगा दी गई है।
मकान, दुकान सब किए गए जब्त
आतंकवाद और टेरर फंडिंग पर रोक लगाने के लिए सबसे बड़ी चोट प्रतिबंधित संगठन जमात-ए-इस्लामी पर की गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने घाटी के लगभग सभी जिलों में जमात से जुड़ी संपत्तियों को जब्त किया है। इसमें सबसे अधिक संपत्तियां अनंतनाग, शोपियां और पुलवामा जिले में जब्त की गई है। जमात से जुड़े स्कूल, जमात के कार्यालय, आवासीय मकान, जमीन और दुकानें भी कार्रवाई की जद में आई हैं। पुलिस के मुताबिक, सभी जब्त संपत्तियों की खरीद-बिक्री, किराये या लीज पर देने पर रोक लगा दी गई है।
अलगाववादी नेताओं पर कसा शिकंजा
जमात के साथ-साथ अलगावादी नेताओं और आतंकियों के खिलाफ भी SIA ने शिकंजा कसते हुए दर्जनों प्रॉपर्टी को अटैच किया है। इसमें जहद काउंसिल के चेयरमैन सईद सलाहुद्दीन के बेटे और लश्कर आतंकी आशिक अहमद नेंगरू का पुलवामा के राजपोरा में सरकारी जमीन पर बना घर भी शामिल है, जिसे जिला प्रशासन ने पिछले दिनों गिरा दिया था। पुलिस के मुताबिक, जब्त संपत्तियों में आवास, जमीन के अलावा एक राइस मिल, किराना दुकान और केमिस्ट शॉप भी शामिल है। आपको बात दें कि आर्टिकल 370 हटाए जाने से पहले ही केंद्र ने अलगाववादी नेताओं और जमात पर शिकंजा कसते हुए टेरर फंडिंग में आरोपी सभी नेताओं को जेल में बंद कर दिया।