Sunday, December 22, 2024
Advertisement
  1. Hindi News
  2. भारत
  3. राष्ट्रीय
  4. श्रद्धा मर्डर केस: आरोपी आफताब के खिलाफ "वकीलों" ने किया था जोरदार प्रदर्शन, बार संघ ने की इसकी निंदा, कहा- कानून अपना काम करेगा

श्रद्धा मर्डर केस: आरोपी आफताब के खिलाफ "वकीलों" ने किया था जोरदार प्रदर्शन, बार संघ ने की इसकी निंदा, कहा- कानून अपना काम करेगा

Delhi Murder Case: बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के सचिव वकील मुरारी तिवारी ने अपराध की निंदा करते हुए यह भी दोहराया कि ‘‘कानून अपना काम करता है।

Edited By: Shilpa @Shilpaa30thakur
Published : Nov 17, 2022 20:11 IST, Updated : Nov 17, 2022 22:59 IST
वकीलों ने आफताब के खिलाफ किया प्रदर्शन
Image Source : PTI वकीलों ने आफताब के खिलाफ किया प्रदर्शन

बार संघों ने आरोपी के खिलाफ वकीलों के प्रदर्शन की निंदा की ने अपनी ‘लिव-इन पार्टनर’ की बर्बरता से हत्या करने के आरोपी आफताब अमीन पूनावाला के खिलाफ यहां एक अदालत में वकीलों द्वारा कथित तौर पर किए गए एक प्रदर्शन की बृहस्पतिवार को निंदा करते हुए कहा कि कानून अपना काम करेगा। एसोसिएशन के अध्यक्ष वकील विनोद शर्मा ने बार के इस प्रदर्शन से दूर रहने का दावा किया। उन्होंने कहा, ‘‘हमारी एसोसिएशन ने न तो प्रदर्शन किया और न ही हम इसका समर्थन करते हैं। कानून अपना काम करेगा। मुझे यकीन नहीं है कि वे वकील थे या कुछ बाहरी लोग वकील की वर्दी में थे। मैंने अभी तक कोई फुटेज नहीं देखी है।’’

बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के सचिव वकील मुरारी तिवारी ने अपराध की निंदा करते हुए यह भी दोहराया कि ‘‘कानून अपना काम करता है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘यह बहुत जघन्य अपराध है लेकिन कानून अपना काम करेगा। हम साकेत जिला अदालतों के परिसर में हुए प्रदर्शन पर कोई भी बयान नहीं दे रहे हैं।’’ यहां साकेत जिला अदालत में प्रैक्टिस करने वाले लगभग 100 अधिवक्ता अपराह्न करीब तीन बजे एकत्र हो गए, जब उन्हें पता चला कि आरोपी को मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अविरल शुक्ला के सामने पेश किया जाएगा।

मौत की सजा की मांग की गई

उन्होंने आरोपी आफताब अमीन पूनावाला को मौत की सजा देने की मांग करते हुए नारेबाजी की। विरोध प्रदर्शन कर रहे वकीलों में से एक सुरेंद्र कुमार ने कहा कि प्रदर्शन आरोपी के जघन्य अपराध के खिलाफ आयोजित किया गया था। उन्होंने कहा, “हम मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करते हैं। इस मामले की त्वरित अदालत में शीघ्र सुनवाई होनी चाहिए।”

Latest India News

India TV पर हिंदी में ब्रेकिंग न्यूज़ Hindi News देश-विदेश की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट और स्‍पेशल स्‍टोरी पढ़ें और अपने आप को रखें अप-टू-डेट। National News in Hindi के लिए क्लिक करें भारत सेक्‍शन

Advertisement
Advertisement
Advertisement