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प्रतिबंधित संगठन PFI को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास HC का फैसला पलटा, 8 आरोपियों की जमानत रद्द

प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) के 8 सदस्यों की जमानत को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। इन पर आतंकी साजिश का आरोप है। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को भी पलट दिया है।

Written By: Rituraj Tripathi @riturajfbd
Published : May 22, 2024 12:50 IST, Updated : May 22, 2024 12:58 IST
Supreme Court
Image Source : FILE सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली: प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) के सदस्यों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया है और सभी 8 आरोपियों की जमानत रद्द कर दी है। इन आठों पर आतंकी घटनाओं की साजिश का आरोप है।

क्या है पूरा मामला?

दरअसल मद्रास हाईकोर्ट ने इन 8 आरोपियों को पिछले साल बेल दी थी। जिसके बाद आरोपियों को बेल मिलने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था। बुधवार को कोर्ट में इस मामले में सुनवाई हुई और जस्टिस त्रिवेदी ने अपना फैसला दिया।

जस्टिस त्रिवेदी ने कहा कि PFI के इन सदस्यों पर देश के खिलाफ षड्यंत्र रचने और आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप हैं। उन्होंने केवल 1.5 साल (डेढ़ साल) कारावास में बिताए हैं। इस वजह से हम हाईकोर्ट के जमानत पर रिहाई के फैसले में दखल दे रहे हैं।

आठ आरोपियों में इदरीस, बरकतुल्ला, खालिद मोहम्मद, मोहम्मद अबुथाहिर, सैयद इशाक, खाजा मोहिदीन, यासर अराफात और फैयाज अहमद का नाम शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में ट्रायल में तेजी लाए जाने का भी निर्देश दिया है। इन लोगों पर आरोप है कि इन्होंने केरल, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश समेत देश के तमाम हिस्सों में आतंकी गतिविधियों की साजिश रची और धन इकट्ठा किया।

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