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रोड जाम करने पर पूर्व BSP विधायक सहित सात को दो-दो साल की सजा, 6 साल तक नहीं लड़ पाएंगे चुनाव

इन लोगों पर आरोप था कि एक सितंबर 2014 को एक बजे दिन में हुसैनाबाद के जेपी चौक, जपला में बहुजन समाज पार्टी के अन्य सदस्यों के साथ बिना अनुमति के सभा करने लगे और सड़क पर टायर जलाकर मार्ग अवरुद्ध कर दिया।

Edited By: Khushbu Rawal @khushburawal2
Published on: February 06, 2023 22:02 IST
shivpujan mehta- India TV Hindi
Image Source : FILE PHOTO कुशवाहा शिवपूजन मेहता

रांची: झारखंड के पलामू जिले के MP/MLA कोर्ट ने हुसैनाबाद के पूर्व बसपा (बहुजन समाज पार्टी) विधायक कुशवाहा शिवपूजन मेहता समेत सात लोगों को टायर जलाकर सड़क जाम करने और सरकारी कामकाज में बाधा पहुंचाने के आरोप में दो-दो वर्ष की सजा सुनाई है। उनपर दो-दो हजार रुपये का जुमार्ना भी लगाया गया है। सजायाफ्ता अभियुक्त आगामी 6 वर्षों तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे।

इन लोगों पर आरोप था कि एक सितंबर 2014 को एक बजे दिन में हुसैनाबाद के जेपी चौक, जपला में बहुजन समाज पार्टी के अन्य सदस्यों के साथ बिना अनुमति के सभा करने लगे और सड़क पर टायर जलाकर मार्ग अवरुद्ध कर दिया। इस मामले में FIR करने वाले तत्कालीन थाना प्रभारी संतोष कुमार ने जब उनसे सड़क से जाम हटाने को कहा तो उनके साथ अभद्र व्यवहार किया और सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न की।

एमपी-एमएलए कोर्ट के स्पेशल मजिस्ट्रेट सतीश कुमार मुंडा की अदालत ने साक्ष्य के आधार पर हुसैनाबाद के पूर्व विधायक कुशवाहा शिवपूजन मेहता, अजय कुमार भारती, हरि यादव, बसपा जिलाध्यक्ष संतोष कुमार गुप्ता, विजय प्रसाद, रंजीत वर्मा व जितेंद्र कुमार पासवान को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। इधर, पूर्व विधायक कुशवाहा शिवपूजन मेहता ने कहा है कि ऐसी सजा से आम जनमानस की जन समस्याओं को लेकर आंदोलन करने वाले सभी सामाजिक कार्यकर्ता एवं राजनीतिक दल के लोग भयभीत होंगे। उन्होंने कहा कि माननीय न्यायालय के फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन हम लोग ऊपरी अदालत में सजा खत्म करने की अपील करेंगे।

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