नई दिल्ली: दिल्ली शराब घोटाले में पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की मुश्किलें और भी बढ़ सकती हैं। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने CBI की सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर संज्ञान लिया है और मामले की अगली सुनवाई के लिए 2 जून की तारीख तय की है। इसके साथ ही राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने जेल ऑथरिटी को सिसोदिया को कोर्ट में पेश करने के लिए प्रोडक्शन वारंट जारी किया है।
CBI ने 25 अप्रैल को सप्लीमेट्री चार्जशीट की थी दाखिल
CBI ने चार्जशीट में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, बुच्ची बाबू गोरंटला, अर्जुन पांडेय और अमनदीप ढल को आरोपी बनाया है। कोर्ट ने सिसोदिया समेत अन्य आरोपियों को 2 जून को पेश होने को कहा है। बता दें कि CBI ने 25 अप्रैल को सप्लीमेट्री चार्जशीट राऊज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल की थी। इस चार्जशीट में मनीष सिसोदिया सहित चार आरोपियों के नाम शामिल हैं।
मनीष सिसोदिया ने पॉलिसी अपने हिसाब से बनवाई
CBI ने कहा था कि मनीष सिसोदिया ने दूसरे लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए अपने हिसाब से पॉलिसी तैयार करवाई थी। सीबीआई ने आरोप लगाया है कि सिसोदिया GoM रिपोर्ट तैयार करने के मुख्य आर्किटेक थे और सब कुछ उनकी जानकारी में हुआ। CBI ने चार्जशीट में कहा कि मनीष सिसोदिया ने पब्लिक ओपिनियन को प्रभावित किया और उसके साथ छेड़छाड़ की है। वहीं सीबीआई ने सीआरपीसी 91 के नोटिस के तहत जब सिसोदिया से पूछताछ की थी तो मनीष सिसोदिया ने माना था उन्होंने दो मोबाइल फोन नष्ट किए जो 22/7/2022 तक इस्तेमाल किए गए थे। सीबीआई ने ये बात अपनी सप्लीमेंट्री चार्जशीट में मेंशन की है।