नई दिल्ली: एक तरफ सांसद बृजभूषण शरण सिंह के कैसरगंज सीट की टिकट को लेकर बीजेपी ने अभी कोई फैसला नहीं लिया है, तो दूसरी ओर कोर्ट से सांसद को एक तगड़ा झटका लगा है। राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने भाजपा नेता बृजभूषण की एक एप्लीकेशन खारिज कर दी है। सांसद ने कोर्ट को एक एप्लीकेशन दी थी जिसमें आगे की जांच करने और एक कोच के कॉल डिटेल रिकॉर्ड पेश करने की मांग की गई थी। अब इस मामले में 7 मई को सुनवाई करेगी।
7 मई को आरोप होंगे तय
इससे पहले सांसद बृजभूषण ने कोर्ट में दावा किया था कि वे घटना के समय 7 सितंबर 2022 को दिल्ली में नहीं थे, इसलिए इन आरोपों की दोबारा जांच की जाए। उन्होंने इस मामले की सीडीआर कॉपी भी मांगी। इन्हीं जवाबों के बाद कोर्ट ने आज 26 अप्रैल तक के लिए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज इसी मामले में राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने सांसद बृजभूषण शरण सिंह की एप्लीकेशन को खारिज कर दिया है और कोर्ट ने बृजभूषण सिंह के खिलाफ 6 महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों से संबंधित मामले में 'आरोप तय' करने पर आदेश सुनाने के लिए 7 मई, 2024 की तारीख तय की है।
क्या था मामला?
जानकारी दे दें कि दिल्ली पुलिस ने जून 2023 में बृजभूषण के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। पुलिस ने 15 जून 2023 को कोर्ट को अपनी रिपोर्ट में अनुरोध किया था कि नाबालिग पहलवान से जुड़े मामले को रद्द कर दिया जाए और पॉक्सो हटा दिया जाए क्योंकि उसके पिता ने जांच के दौरान यह दावा किया था कि उन्होंने सांसद से बदला लेने के लिए यौन उत्पीड़न के झूठे आरोप लगाए थे। हालांकि, पहलवानों से जुड़े इस मामले में अभी भी जांच जारी है। पर पुलिस ने 6 महिला पहलवानों की शिकायत के आधार पर दर्ज एक अलग मामले में उन पर यौन उत्पीड़न और पीछा करने का आरोप बरकरार रखा था।
पुलिस ने नाबालिग पहलवान से जुड़ी शिकायत को यह कहते हुए रद्द करने की सिफारिश की थी कि ‘‘कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला है।’’ इधर सांसद बृजभूषण सिंह ने भी अपने ऊपर लगाए गए सभी आरोपों को सिरे से नाकार दिया।
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