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बीजेपी सांसद बृजभूषण सिंह पर एक और आफत! कोर्ट ने इस मामले में जारी किया समन

बीजेपी सांसद बृजभूषण सिंह की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बीजेपी सांसद के खिलाफ समन जारी किया है। बता दें कि दिल्ली पुलिस ने पहलवानों के यौन शोषण मामले में चार्जशीट दाखिल की थी।

Reported By : Abhay Parashar Written By : Shailendra Tiwari Published on: July 07, 2023 16:01 IST
BJP MP Brij Bhushan Saran Singh- India TV Hindi
Image Source : PTI बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह

बीजेपी सांसद बृजभूषण सिंह पर आफत कम होने का नाम नहीं ले रही है। अब राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 6 बालिग महिला पहलवानों द्वारा WFI के पूर्व चैयरमैन बृजभूषण सिंह के खिलाफ यौन शोषण के मामले में दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया है। कोर्ट ने मामले में बीजेपी सांसद को हाजिर होने को कहा है। कोर्ट ने बृजभूषण शरण सिंह को समन जारी कर बुलाया है। समन में बृजभूषण को 18 जुलाई को अदालत के सामने पेश होने का आदेश दिया गया है। कोर्ट ने आरोपी बीजेपी सांसद के अलावा  विनोद तोमर को भी 18 जुलाई को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है। जानकारी दे दें कि बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज है।

क्या है मामला

जानकारी दे दें कि 6 बालिग महिला पहलवानों ने यौन शोषण का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई थी, जिस पर पुलिस ने अपनी चार्जशीट दाखिल की थी। इसी चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने बीजेपी सांसद को समन जारी किया है। पुलिस ने अपनी चार्जशीट में बृजभूषण शरण सिंह के ख़िलाफ़ यौनशोषण से जुड़ी IPC की धारा 354, 354-A और 354 D  और सह आरोपी विनोद तोमर के खिलाफ आईपीसी की धारा 109, 354, 354 (A), 506 के तहत आरोप लगाए हैं।

बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ लगी धाराएं

  • IPC की धारा 354 में अधिकतम 5 साल की सजा का प्रावधान है और ये एक गैर जमानती धारा है।
  • IPC की धारा 354A के तहत अधिकतम एक साल की सजा का प्रावधान है और ये एक जमानती धारा है।
  • IPC की धारा 354D में 5 साल की अधिकतम सजा का प्रावधान है जबकि ये धारा जमानती धारा है।

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