Friday, November 22, 2024
Advertisement
  1. Hindi News
  2. भारत
  3. राष्ट्रीय
  4. Rajiv Gandhi Murder Case: तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में राजीव गांधी के हत्यारों की रिहाई याचिका का समर्थन किया

Rajiv Gandhi Murder Case: तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में राजीव गांधी के हत्यारों की रिहाई याचिका का समर्थन किया

Rajiv Gandhi Murder Case: तमिलनाडु सरकार ने राजीव गांधी हत्याकांड में उम्रकैद की सजा काट रही नलिनी श्रीहरन और आरपी रविचंद्रन की समय से पहले रिहाई की मांग से जुड़ी याचिका पर समर्तन किया है।

Edited By: Pankaj Yadav @pan89168
Published on: October 13, 2022 21:22 IST
Rajiv Gandhi And Supreme Court- India TV Hindi
Rajiv Gandhi And Supreme Court

Highlights

  • तमिलनाडु सरकार ने दोषियों की रिहाई से जुड़ी याचिका का समर्थन किया
  • 21 मई 1991 की रात महिला आत्मघाती हमले में हुई थी राजीव गांधी की हत्या
  • शीर्ष अदालत ने 18 मई को पेरारिवलन को रिहा करने का दिया था आदेश

Rajiv Gandhi Murder Case: तमिलनाडु की द्रमुक सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में 1991 के राजीव गांधी हत्याकांड के दो आजीवन कारावास के दोषियों द्वारा समय से पहले रिहाई की मांग वाली याचिका का समर्थन किया है। राज्य सरकार ने कहा कि दोनों ने 30 साल से अधिक की जेल की सजा काट ली है और उसने चार साल पहले सभी सात दोषियों की सजा में छूट को मंजूरी दे दी थी। राज्य सरकार ने दोषियों एस नलिनी और आरपी रविचंद्रन द्वारा दायर अलग-अलग याचिकाओं के जवाब में कहा कि कानून अच्छी तरह से जानता है कि राज्यपाल संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत राज्य के मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से बाध्य है।

दोनों दोषियों ने रिहाई के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था

राज्य सरकार ने बताया कि उसने 11 सितंबर, 2018 को सिफारिशें भेजी थीं, हालांकि राज्यपाल ने दो साल तक इस पर फैसला नहीं किया, और फिर 27 जनवरी, 2021 को फाइल को राष्ट्रपति को भेज दिया, और यह मुद्दा अभी भी अनिर्णीत है। सुप्रीम कोर्ट ने 26 सितंबर को राजीव गांधी हत्याकांड के दोषियों नलिनी और रविचंद्रन की याचिकाओं पर तमिलनाडु सरकार और केंद्र को नोटिस जारी किया था। एक ही मामले में दोषी एजी पेरारिवलन की रिहाई का हवाला देते हुए, दोनों दोषियों ने जेल से अपनी रिहाई की मांग करते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया। 

नलिनी और रविचंद्रन ने पेरारीवलन की रिहाई का हवाला देते हुए मद्रास उच्च न्यायालय का रुख किया था, हालांकि उच्च न्यायालय ने जेल से रिहाई की मांग करने वाली उनकी याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। वह उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत चले गए। उच्च न्यायालय ने कहा था कि वह एक समान आदेश पारित करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता है, जिसे शीर्ष अदालत ने मामले में पेरारिवलन को रिहा करने के लिए पारित किया था। उच्च न्यायालय ने जून में पारित एक आदेश में कहा- याचिकाकर्ता द्वारा मांगे गए निर्देश अदालत द्वारा नहीं दिए जा सकते हैं, क्योंकि उसके पास भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शीर्ष अदालत के समान शक्ति नहीं है। पूर्वगामी कारणों से, रिट याचिका विचारणीय नहीं होने के कारण खारिज की जाती है।

शीर्ष अदालत ने 18 मई को पेरारिवलन को रिहा करने का दिया था आदेश

18 मई को, सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत पूर्ण न्याय करने के लिए अपनी असाधारण शक्तियों का इस्तेमाल किया, क्योंकि उसने पेरारिवलन की रिहाई का आदेश दिया था। न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव (अब सेवानिवृत्त), बी आर गवई और ए एस बोपन्ना की पीठ ने कहा था- इस मामले के असाधारण तथ्यों और परिस्थितियों में, संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए, हम निर्देश देते हैं कि अपीलकर्ता मानता है कि उसने अपराध के सिलसिले में सजा काट ली है। अपीलकर्ता, जो जमानत पर है, उसको तुरंत आजादी दी जाती है। पेरारीवलन फिलहाल जमानत पर हैं। उनकी मौत की सजा को उम्रकैद में बदल दिया गया और आतंकवाद के आरोप वापस ले लिए गए। शीर्ष अदालत ने पेरारिवलन की लंबी अवधि की कैद, जेल में उनके संतोषजनक आचरण के साथ-साथ पैरोल के दौरान, उनके मेडिकल रिकॉर्ड से पुरानी बीमारियों, कैद के दौरान हासिल की गई उनकी शैक्षणिक योग्यता और राज्य मंत्रिमंडल की सिफारिश के बाद ढाई साल से अनुच्छेद 161 के तहत उनकी याचिका की लंबितता को ध्यान में रखा।

Latest India News

India TV पर हिंदी में ब्रेकिंग न्यूज़ Hindi News देश-विदेश की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट और स्‍पेशल स्‍टोरी पढ़ें और अपने आप को रखें अप-टू-डेट। National News in Hindi के लिए क्लिक करें भारत सेक्‍शन

Advertisement
Advertisement
Advertisement