Sunday, December 22, 2024
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'तमिलनाडु के लोगों की शुक्रगुजार, 32 साल तक दिया मेरा साथ' जेल से रिहा होते ही खुशी से फूली नहीं समा रही राजीव गांधी हत्याकांड की दोषी नलिनी, और क्या बोली?

Rajiv Gandhi Assassination Case: राजीव गांधी हत्याकांड की दोषी नलिनी श्रीहरन ने जेल से रिहा होते ही तमिलनाडु के लोगें को लेकर कहा कि वह उनकी शुक्रगुजार हैं क्योंकि उन्होंने 32 साल तक उनका साथ दिया है।

Written By: Shilpa @Shilpaa30thakur
Published : Nov 12, 2022 20:24 IST, Updated : Nov 12, 2022 21:08 IST
जेल से रिहा होकर नलिनी ने जताई खुशी
Image Source : ANI जेल से रिहा होकर नलिनी ने जताई खुशी

देश के पू्र्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्याकांड की दोषी नलिनी श्रीहरन ने जेल से बाहर आकर खुशी जताई है। उसने कहा, "मैं तमिलनाडु के लोगों की शुक्रगुजार हूं, जिन्होंने 32 साल तक मेरा साथ दिया। मैं राज्य और केंद्र सरकार दोनों को धन्यवाद देती हूं। बाकी चीजों के बारे में मैं कल चेन्नई में प्रेस वार्ता के दौरान बोलूंगी। कल सुप्रीम कोर्ट के वकील भी बोलेंगे।" बता दें, तमिलनाडु के वेल्लोर में पूर्व पीएम राजीव गांधी की हत्या के छह दोषियों में से एक नलिनी श्रीहरन वेल्लोर जेल से रिहा हो गई है। 

नलिनी श्रीहरन के भाई बकियानाथन ने भी अपनी बहन के जेल से बाहर आने पर खुशी जाहिर की। उसने कहा, "नलिनी और हमारा परिवार आज बहुत खुश हैं। वह अपने परिवार के साथ एक सामान्य जीवन जीने जा रही है। हम उनके (सीएम एमके स्टालिन) के साथ एक अपॉइंटमेंट पाने की कोशिश करेंगे।" राजीव गांधी हत्याकांड में नलिनी श्रीहरन और चार अन्य दोषियों को शनिवार शाम को तमिलनाडु की जेलों से रिहा कर दिया गया है। वेल्लोर में महिलाओं की विशेष जेल से रिहा होने के तुरंत बाद नलिनी वेल्लोर केंद्रीय जेल गई, जहां से उसके पति वी. श्रीहरन उर्फ मुरुगन को रिहा किया गया। पति से मिलकर नलिनी भावुक हो गई।

संथन को शरणार्थी शिविर ले जाया गया 

मुरुगन के अलावा मामले में अन्य दोषी संथन को रिहाई के बाद पुलिस वाहन में राज्य के तिरुचिरापल्ली स्थित विशेष शरणार्थी शिविर ले जाया गया। दोनों श्रीलंकाई नागरिक हैं। राजीव गांधी हत्याकांड के दोषी रॉबर्ट पायस और जयकुमार को यहां की पुझाल जेल से रिहाई के बाद विशेष शरणार्थी शिविर ले जाया गया। पायस और राजकुमार भी श्रीलंकाई नागरिक हैं। उच्चतम न्यायालय के शुक्रवार के आदेश की प्रति मिलने के बाद जेल अधिकारियों ने चार श्रीलंकाई नागरिकों सहित सभी छह दोषियों को रिहा करने की प्रक्रिया शुरू की थी।

न्यायालय ने आदेश में क्या कुछ कहा था?

न्यायालय ने यह उल्लेख किया कि एक अन्य दोषी ए. जी. पेरारिवलन को रिहा करने के लिए पहले दिया गया उसका आदेश इन दोषियों पर भी समान रूप से लागू होता है। उच्चतम न्यायालय ने राजीव गांधी हत्याकांड में करीब तीन दशक से उम्रकैद की सजा काट रही नलिनी श्रीहरन और पांच अन्य शेष दोषियों को समय से पहले रिहा करने का शुक्रवार को निर्देश दिया था। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्रीपेरम्बुदूर में चुनावी रैली के दौरान एक महिला आत्मघाती हमलावर ने हत्या कर दी थी। नलिनी के अलावा उसके पति वी. श्रीहरन उर्फ मुरुगन, आर.पी. रविचंद्रन, संथन, रॉबर्ट पायस और जयकुमार को रिहा किया जाना था। श्रीहरन, संतन, रॉबर्ट और जयकुमार श्रीलंकाई नागरिक हैं, जबकि नलिनी और रविचंद्रन तमिलनाडु से ताल्लुक रखते हैं।

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