मानहानि मामले में कोर्ट के फैसले के खिलाफ कल राहुल गांधी अपील दाखिल करेंगे। राहुल गांधी खुद कल सूरत जाएंगे और सूरत की सेशंस कोर्ट में अपील दाखिल करेंगे अपील। कांग्रेस की लीगल टीम ने अपील तैयार कर ली है। मानहानि मामले में दोष पर रोक की मांग भी करेंगे। दोष पर रोक लगने के बाद ही राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल हो सकेगी।
23 मार्च, 2023 को कोर्ट ने सुनाई थी सजा
दरअसल, 23 मार्च 2023 को सूरत के सेशन कोर्ट ने मानहानि से जुड़े एक मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को दोषी माना और 2 साल की सजा सुना दी। उसके बाद अगले दिन 24 मार्च को लेकसभा सचिवालय ने इस फैसले को आधार बनाकर राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द कर थी।
मोदी' सरनेम को लेकर की थी टिप्पणी
उन्हें साल 2019 के एक मानहानि मामले में सूरत की अदालत ने दोषी ठहराया था। राहुल गांधी को 2019 के लोकसभा चुनाव में कर्नाटक की एक रैली में पीएम 'मोदी' के सरनेम को लेकर की गई टिप्पणी को लेकर दो साल की सजा सुनाई गई थी।