Friday, November 22, 2024
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Punjab News: कुमार विश्वास और तेजिंदर सिंह बग्गा के खिलाफ दर्ज FIR हाईकोर्ट ने किया रद्द

Punjab News: बीजेपी नेता तेजिंदर सिंह बग्गा पर आम आदमी पार्टी के नेता डॉक्टर सनी सिंह ने इस साल एक अप्रैल को मोहाली में धार्मिक भावना भड़काने के आरोप में एक केस दर्ज कराया था।

Edited By: Pankaj Yadav @pan89168
Updated on: October 12, 2022 20:26 IST
Kumar Vishwash And Tejinder Singh Bagga- India TV Hindi
Kumar Vishwash And Tejinder Singh Bagga

Highlights

  • तेजिंदर सिंह बग्गा और कुमार विश्वास पर दर्ज FIR हुई रद्द
  • कोर्ट के फैसले के बाद कुमार विश्वास ने ट्विट कर प्रतिक्रिया दी
  • FIR रद्द होने के बाद तजिंदर पाल सिंह बग्गा ने भी प्रतिक्रिया दी

Punjab News: दिल्ली के भाजपा नेता तेजिंदर सिंह बग्गा को बड़ी राहत देते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने बुधवार को उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि आपराधिक कार्यवाही जारी रखने पर कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। साथ ही अदालत ने आम आदमी पार्टी (आप) के पूर्व नेता कुमार विश्वास के खिलाफ एक अलग मामले में दर्ज FIR भी रद्द कर दी। भाजपा नेता बग्गा ने मई में मोहाली की एक अदालत द्वारा उनके खिलाफ जारी गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट का रुख किया था।

बग्गा मामले में फैसला सुनाते हुए न्यायमूर्ति अनूप चितकारा ने कहा कि अदालत ने सभी ट्वीट और पोस्ट देखे हैं। ऐसा कोई आरोप नहीं है कि याचिकाकर्ता ने पंजाब राज्य में प्रवेश कर इस तरह के ट्वीट पोस्ट किए थे, या इस तरह के ट्वीट के कारण उसके क्षेत्रों के भीतर कोई घटना हुई थी। याचिकाकर्ता का प्रत्येक पद वर्तमान प्राथमिकी की आड़ में जांच करने के लिए पंजाब राज्य को अधिकार क्षेत्र नहीं देगा।

अदालत ने बग्गा के खिलाफ दर्ज हुए FIR को गलत बताया

न्यायमूर्ति चितकारा ने कहा, यदि दूसरे राज्य की जांच एजेंसी को इतना अधिक लाभ दिया जाए, तो यह भारतीय संविधान के तहत संघीय ढांचे को प्रभावित करेगा, जहां हर राज्य को अपनी क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर कानून और व्यवस्था बनाए रखने का अधिकार है। वरिष्ठ अधिवक्ता चेतन मित्तल और आर.एस. राय ने अधिवक्ता मयंक अग्रवाल और गौतम दत्त के साथ बग्गा की ओर से दलील दी थी कि प्राथमिकी दर्ज करना पूरी तरह से गलत था। मई में बग्गा को दिल्ली से मोहाली ले जा रही पंजाब पुलिस को हरियाणा पुलिस ने बीच में ही रोक लिया था, जब दिल्ली पुलिस ने भाजपा नेता के पिता की शिकायत पर अपहरण का मामला दर्ज किया था। कोर्ट ने कहा कि, इस तरह के ट्वीट्स के अवलोकन से पता चलता है कि ये एक राजनीतिक अभियान का हिस्सा हैं। जांच में ऐसा कुछ भी नहीं है कि याचिकाकर्ता के बयान से कोई सांप्रदायिक घृणा पैदा हुई हो।

न्यायमूर्ति चितकारा ने कहा, भले ही शिकायत में लगाए गए सभी आरोप और सोशल मीडिया पोस्ट की जांच सही हैं, वह अभद्र भाषा नहीं कहलाएगी और याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता है। न्यायाधीश ने कहा, अजीब तथ्यों और परिस्थितियों में यह एक उपयुक्त मामला है जहां आपराधिक कार्यवाही जारी रखना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा, और अदालत धारा 482 CRPC के तहत अपने अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र को लागू करती है और प्राथमिकी को रद्द कर देती है। अदालत में पुलिस द्वारा दायर प्रतिक्रिया के अनुसार, बग्गा का आपराधिक इतिहास था, जिसे उसने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए अपना आवेदन पत्र जमा करते समय घोषित किया था।

मोहाली में दर्ज मामले को लेकर बग्गा को किया गया था गिरफ्तार

पंजाब सरकार ने याचिका में दो आवेदन दायर किए थे- एक केंद्र को मामले में पक्षकार बनाने के लिए और दूसरा दिल्ली और हरियाणा पुलिस को CCTV कैमरों को संरक्षित करने के लिए निर्देश देने के लिए। राज्य ने हरियाणा सरकार के खिलाफ एक बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि बग्गा की गिरफ्तारी में शामिल पंजाब पुलिस के 12 अधिकारियों को हरियाणा पुलिस ने कुरुक्षेत्र में हिरासत में लिया था। साथ ही पंजाब ने भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय सचिव बग्गा की हिरासत की मांग की, जिन्हें अप्रैल में मोहाली में उनके खिलाफ दर्ज एक मामले के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। अपनी याचिका में, पंजाब सरकार ने आरोप लगाया था कि जब पंजाब पुलिस बग्गा को एसएएस नगर (मोहाली) ले जा रही थी, एरिया मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने के लिए, हरियाणा पुलिस ने उन्हें बीच में ही रोक दिया और उन्हें कुरुक्षेत्र ले आई, जहां उनकी हिरासत दिल्ली पुलिस को दे दी गई। केंद्रीय गृह मंत्रालय को रिपोर्ट करने वाली दिल्ली पुलिस ने बग्गा को हिरासत में ले लिया और बाद में कानूनी प्रक्रिया के बाद उसे छोड़ दिया।

कुमार विश्वास पर हुए FIR को भी कोर्ट ने किया रद्द

एक अलग याचिका में, आप के पूर्व नेता कुमार विश्वास ने 26 अप्रैल को उच्च न्यायालय का रुख किया था, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कथित रूप से भड़काऊ बयान देने के लिए पंजाब पुलिस द्वारा उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की मांग की गई थी। 12 अप्रैल को, रूपनगर पुलिस ने नरिंदर सिंह की शिकायत पर विश्वास को IPC की धाराओं के तहत समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने, आपराधिक साजिश, धर्म या नस्ल के आधार पर दुश्मनी पैदा करने के इरादे से समाचार प्रकाशित या प्रसारित करने आदि के तहत मामला दर्ज किया। इससे पहले, हाईकोर्ट ने विश्वास की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। इसे कानून की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए एक उपयुक्त मामला बताया था।

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