नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने शुक्रवार को दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, उनकी पत्नी एवं कुछ अन्य आरोपियों की 52 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति कुर्क की है। धनशोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत (7.29 करोड़ रुपये मूल्य की) अन्य अचल संपत्तियों को कुर्क करने के लिए एक अस्थायी आदेश जारी किया गया है।
44.29 करोड़ रुपये की चल संपत्ति भी जब्त की गई
आदेश के अनुसार, मनीष सिसोदिया और उनकी पत्नी सीमा सिसोदिया की दो संपत्तियां, एक अन्य आरोपी राजेश जोशी (चैरियट प्रोडक्शंस मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक) की जमीन/फ्लैट और गौतम मल्होत्रा की जमीन/फ्लैट शामिल हैं। एजेंसी ने एक बयान में कहा कि कुर्क की गई संपत्ति में मनीष सिसोदिया की बैंक में जमा 11.49 लाख रुपये की राशि सहित, ब्रिंडको सेल्स प्राइवेट लिमिटेड (16.45 करोड़ रुपये की राशि) और अन्य सहित 44.29 करोड़ रुपये की चल संपत्ति भी शामिल है। ईडी ने कहा कि कुर्क की गई संपत्ति का कुल मूल्य 52.24 करोड़ रुपये है।
दिल्ली शराब घोटाले में तिहाड़ जेल में बंद हैं सिसोदिया
दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री सिसोदिया को इस मामले में ईडी ने मार्च में गिरफ्तार किया था और वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। ईडी और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने आरोप लगाया गया है कि 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की आबकारी नीति में कुछ शराब डीलरों का पक्ष लिया गया, जिन्होंने कथित तौर पर इसके लिए रिश्वत दी थी। दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने इस आरोप का खंडन किया है। बाद में नीति रद्द कर दी गई और दिल्ली के उपराज्यपाल ने सीबीआई जांच की सिफारिश की, जिसके बाद ईडी ने पीएमएलए के तहत मामला दर्ज किया।