नई दिल्ली: कृषि कानून वापसी विधेयक का लोकसभा और राज्यसभा से पारित होने के बाद राष्ट्रपति ने भी अपनी मंजूरी दे दी है और कानूनी तौर पर तीनों कृषि कानून अब समाप्त हो चुके हैं। बुधवार शाम को इस संदर्भ में सरकार की तरफ से अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। लोकसभा और राज्यसभा से कृषि कानून वापसी विधेयक सोमवार को ही पास हो गए थे।
बता दें कि संसद के शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन कृषि कानून को वापस ले लिया गया था। लोकसभा और उसके बाद राज्यसभा दोनों ही सदनों में तीनों कृषि कानून वापसी बिल ध्वनिमत से पास हुआ। कृषि कानून वापसी बिल को पहले लोकसभा में 12 बजे पेश किया गया, जिसे बिना चर्चा के चार मिनट के भीतर पास कर दिया गया। लोकसभा के बाद दोपहर 2 बजे राज्यसभा में बिल पेश किया गया, वहां भी कुछ ही मिनट में इसे पास कर दिया गया।
तीन कृषि कानूनों को निरस्त करने के लिए लाए गए कृषि विधि निरसन विधेयक 2021 पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा था कि इन विधेयकों को निरस्त करने के मुद्दे पर सरकार और विपक्षी दल सहमत थे। संसद के दोनों सदनों में निरसन विधेयक के पारित होने के बाद संवाददाताओं से बातचीत में तोमर ने कहा कि लोक सभा में हालांकि इस विषय पर चर्चा हो सकती थी लेकिन विपक्षी दलों के विरोध व हंगामे की वजह से यह नहीं हो सका।