प्रयागराज: उमेश पाल मर्डर केस में अतीक अहमद के वकील खान सौलत हनीफ की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। सीजेएम कोर्ट ने खान सौलत हनीफ को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेजने का आदेश दिया है। गौरतलब है कि हनीफ को भी उमेश पाल हत्याकांड मामले में आरोपी बनाया गया है। बता दें कि खान सौलत हनीफ उमेश पाल अपहरण मामले में पहले ही उम्रकैद की सजा काट रहा है।
कब हुई थी उमेश पाल की हत्या
उमेश पाल और उसके दो सुरक्षाकर्मियों की 24 फरवरी, 2023 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उमेश पाल बहुजन समाज पार्टी (बसपा) विधायक राजू पाल की हत्या मामले में मुख्य गवाह थे। इस घटना में अगले ही दिन (25 फरवरी) प्रयागराज के धूमनगंज थाने में अतीक अहमद, भाई अशरफ, पत्नी शाइस्ता परवीन, दो बेटों, अतीक के साथी गुड्डू मुस्लिम और गुलाम, नौ अन्य साथियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।
इससे पहले बीते 28 मार्च को यहां की एक विशेष अदालत ने उमेश पाल के अपहरण के 17 साल पुराने मामले में अतीक अहमद, खान शौलत हनीफ और दिनेश पासी को दोषी करार देते हुए उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।
अतीक की हत्या कब हुई?
अतीक और उसके भाई अशरफ की शनिवार रात (15 अप्रैल 2023) को उस वक्त हत्या कर दी गई थी, जब प्रयागराज में मेडिकल कॉलेज के पास उसे मेडिकल के लिए ले जाया जा रहा था। इसी दौरान अतीक और अशरफ मीडिया से बात कर रहे थे। नकली मीडियाकर्मी बनकर पहुंचे हमलावरों ने अतीक के सिर के पास गन सटाकर गोली मार दी थी। हमलावरों ने अतीक और उसके भाई पर कई राउंड फायरिंग की थी। गोली लगते ही अतीक और उसका भाई अशरफ जमीन पर गिर पड़े थे और दोनों की मौत हो गई थी। इस घटना में मौके से तीनों हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया गया। (इनपुट:भाषा से भी)
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