अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को 2016 के राष्ट्रपति चुनाव के दौरान पोर्न स्टार स्टॉर्मी डेनियल्स को चुप रहने के लिए पैसे देने का आरोप है। इस आरोप में कोर्ट उन्हें 4 साल तक की सजा सुना सकती है। हालांकि ट्रंप को अगर सजा भी होती है तो भी वह अगला राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप तो पोर्न स्टार के चक्कर में बहुत बुरे फंसे। कई देशों में पोर्न बैन है लेकिन फिर भी दुनिया भर में सेक्स रैकेट धड़ल्ले से चल रहे हैं। भारत में पोर्नोग्राफी बैन होने के बावजूद आए दिन पोर्नोग्राफी शूट के लिए लोगों की गिरफ्तारी की खबरें आती रहती हैं। आइए जानते हैं कि भारत में पोर्न को लेकर कानून क्या कहता है।
पोर्न देख सकते हैं या नहीं?
भारत में पोर्न देखने को लेकर कोई ऐसा कानून नहीं है जिससे लोगों को सजा दी जाए। लोग अपने प्राइवेट स्पेस में पोर्न देख सकते हैं। हालांकि केंद्र सरकार ने भारत में कई पोर्न वेबसाइट्स पर बैन लगा दिया है। साल 2015 में सरकार ने 857 पोर्न साइट्स पर बैन लगाया था। लेकिन ये पोर्न साइट्स अभी भी दूसरे डोमेन के नाम से भारत में धड़ल्ले से देखे जा रहे हैं। 2021 में भी सरकार ने 67 और पोर्न वेबसाइट्स पर बैन लगाया है।
पोर्न और उम्र?
IPC की धारा 293 के तहत भारत में पोर्न संबंधित सामग्री बेचना या उसे वितरित करना अपराध है। 20 साल तक के लड़के या लड़कियों को पोर्न के धंधे में लिप्त करना भी अपराध है।
पोर्न बनाना और उसे प्रसारित करना
भारत में पोर्न बनाना और उसे प्रसारित करने पर सजा का प्रावधान किया गया है। IT एक्ट धारा 67 के तहत ऐसा करने वालों को सजा हो सकती है। किसी को भी उसकी मर्जी के खिलाफ पोर्न के धंधे में धकेलना या उसे जबरन अश्लील वीडियो दिखाना यह भी अपराध की श्रेणी में आएगा।
निजता का हनन
IT एक्ट की धारा 66E के तहत यदि आपने किसी भी इंसान की मर्जी के बिना जानबूझकर उसकी अश्लील तस्वीर या वीडियो रिकॉर्ड कर उसे सोशल मीडिया या अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर प्रसारित या वायरल किया तो भारत में इसके लिए सजा का प्रावधान रखा गया है। इसके साथ-साथ यदि आपने किसी की तस्वीर के साथ छेड़छाड़ कर उसे पोर्न साइट्स पर अपलोड किया या वायरल किया तो भी सजा होगी।
महिलाओं को पोर्न दिखाना
IPC की धारा 354A के तहत यदि आपने किसी भी महिला की मर्जी के विरूद्ध उसे पोर्न देखने पर बाधित किया या उसे पोर्न दिखाकर उसके साथ शारीरिक अत्याचार किया तो आपको सजा हो सकती है।
पोर्न में महिलाओं को शामिल करना
स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986 के तहत कोई भी महिलाओं या उनके प्राइवेट पार्ट्स का प्रसारण किसी भी माध्यम से नहीं करेगा। फिल्म, विज्ञापन, पेंटिंग, लेख या किसी भी दूसरे माध्यमों से पब्लीश करना या उसे प्रसारित करना अपराध है।
चाइल्ड पोर्न
पॉक्सो एक्ट 2012 के अंतर्गत सेक्शन 14 के तहत बच्चों के साथ पोर्नोग्राफी या सेक्शुअल हरासमेंट करने पर सजा का प्रावधान रखा गया है। पोर्न में बच्चों को शामिल करना या उनसे कोई पोर्नोग्राफी कंटेंट बनवाना या उनको बनाने पर मजबूर करना अपराध है। बच्चों से पोर्न संबंधित कोई भी कार्य करवाने पर आपको सजा हो सकती है।
भारत में सेक्स टॉय की बिक्री
भारत में सेक्स टॉय बेचने या खरीदने पर ऐसा कोई विशेष कानूनी सजा नहीं है लेकिन IPC की धारा 292 के तहत सेक्स टॉय के खरीददारी या बिक्री पर रोक है। सेक्स टॉय के पैकेजिंग और लेबलिंग पर महिलाओं की नग्न फोटो या उससे संबंधित किसी भी कार्य पर सजा हो सकती है।
भारत में सेक्स टॉय का प्रयोग
भारत में सेक्स टॉय के प्रयोग पर कोई कानून सजा का प्रावधान नहीं है। अपने प्राइवेट स्पेस में सेक्स टॉय का प्रयोग करने पर कोई सजा नहीं होगी लेकिन नाबालिगों के साथ आप सेक्स टॉय का प्रयोग नहीं कर सकते हैं।
गैर-सहमति से सेक्स टॉय का इस्तेमाल
IPC की धारा 376 और 377 के तहत किसी की सहमती के विरूद्ध उसके साथ सेक्स टॉय का इस्तेमाल करना अपराध है और इसके लिए सजा का प्रावधान भी है।