प्रदूषण को लेकर सु्प्रीम कोर्ट से एक बड़ी खबर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रदूषण के मसले पर उसकी सुनवाई सिर्फ दिल्ली एनसीआर को लेकर सीमित नहीं रहेगी। कोर्ट देश भर में प्रदूषण को लेकर सुनवाई करेगा।कोर्ट ने आगे कहा कि प्रदूषण देशव्यापी समस्या है, लिहाजा हम इस सुनवाई का दायरा बढ़ा रहे हैं।
SC ने सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों के बारे में मांगी जानकारी
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से देश के सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों के बारे में जानकारी मांगी है। SC ने सरकार से पूछा है कि क्या दिल्ली-एनसीआर की तर्ज पर देश के दूसरे प्रदूषित शहरों में भी एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन जैसी व्यवस्था की जा सकती है? कोर्ट ने कहा कि ये ग़लत मैसेज नहीं जाना चाहिए कि चूंकि SC दिल्ली में है, इसलिए कोर्ट की चिंता सिर्फ दिल्ली के प्रदूषण को लेकर ही है।
SC ने दिल्ली सरकार को लगाई फटकार
SC ने ठोस कचरे से निपटान को लेकर जरूरी जानकारी उपलब्ध न कराने पर दिल्ली सरकार को फटकार लगाई। कोर्ट ने 19 दिसंबर को होने वाली सुनवाई में चीफ सेक्रेट्री को व्यक्तिगत रूप से पेश होने को कहा। कोर्ट ने कहा कि अगर अगली सुनवाई तक चीफ सेक्रेट्री 11 नवंबर के हमारे आदेश पर अमल को लेकर हलफनामा दायर नहीं करते हैं तो हम अवमानना की कार्रवाई शुरु करेंगे।
दिल्ली-एनसीआर में ग्रैप-3 लागू
वहीं, दूसरी तरफ दिल्ली-एनसीआर रीजन में ग्रैप 3 को एक बार फिर ले लागू कर दिया गया है। इसके तहत कंस्ट्रक्शन और विध्वंस से जुड़े कार्यों पर कंप्लीट रोक लग जाएगी। साथ ही एनसीआर राज्यों से अंतर-राज्यीय बसों को दिल्ली में प्रवेश प्रतिबंधित किया जाएगा। इसमें इलेक्ट्रिक वाहनों, सीएनजी वाहनों और बीएस चार डीजल बसों को राहत दी गई है।
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